
Bilaspur News: बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने विभाग की छवि को धूमिल करने वाले आरक्षक पर कड़ी कार्रवाई की है. सिविल लाइन थाने में पदस्थ आरक्षक 1482 बी. अनिल राव को उनकी संदिग्ध गतिविधियों के चलते सेवा से बर्खास्त कर दिया गया. दरअसल, आरक्षक पर थाना सिविल लाइन के अप.क्र. 362/2023 धारा 20 बी एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत आपराधिक प्रवृत्ति के आरोपी मुकेश साहू के साथ बार-बार फोन पर संपर्क में रहने का आरोप लगा था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.
शिकायत मिलने के बाद कराई गई विभागीय जांच
बता दें कि आरक्षक के कृत गतिविधियों के खिलाफ शिकायत मिला था, जिसके बाद विभागीय जांच की गई. जांच के दौरान गंभीर लापरवाही पाया गया. जांच में पाया कि आरक्षक अनिल राव अपने विभागीय कर्तव्यों के प्रति गंभीर लापरवाही और निष्ठा का उल्लंघन किया है. पुलिस बल में रहते हुए इस प्रकार का आचरण पुलिस के उस आदर्श के विपरीत है, जिसे पुलिस बल में नियुक्त हर अधिकारी और कर्मचारी से अपेक्षित किया जाता है.
आरक्षक ने विभागीय नियमों का किया उल्लंघन
आरक्षक अनिल राव का यह कृत्य न केवल विभागीय नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी गंभीर प्रभाव भी डाला है. जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए आरक्षक अनिल राव को तुरंत प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही नीति का प्रमाण है. पुलिस विभाग में किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों या कर्तव्यहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई की जाएगी.
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