Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) ने साल की अंतिम कैबिनेट बैठक (Last Cabinet Meeting 2024) में सोमवार को राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग (Chhattisgarh Backward Classes Welfare Commission) के गठन को मंजूरी प्रदान कर दी. इसके अलावा कैबिनेट (Chhattisgarh Cabinet) ने चावल परिवहन की दरों के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी और चावल मिलरों (Rice Millers) को लंबित प्रोत्साहन राशि की दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया.
मा. मुख्यमंत्री श्री @vishnudsai जी द्वारा कैबिनेट की बैठक में फिल्म ''द साबरमती रिपोर्ट'' के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का अनुमोदन किया गया।#CabinetDecision #संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/C7N9K5Lmvn
— Arun Sao (@ArunSao3) December 30, 2024
ये निर्णय भी हुए
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक के बाद मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 'द साबरमती रिपोर्ट' को कर मुक्त (टैक्स फ्री) घोषित करने का निर्णय लिया था. इसके तहत, इस फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश शुल्क के रूप में राज्य माल और सेवा कर के बराबर धनराशि की प्रतिपूर्ति का अनुमोदन आज की बैठक में किया गया.
खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान एवं चावल परिवहन की दर के लिए "राज्य स्तरीय समिति" की अनुशंसा दर स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।#CabinetDecision #संवर_रहा_छत्तीसगढ़ pic.twitter.com/4fwZOsgTOa
— Arun Sao (@ArunSao3) December 30, 2024
डिप्टी सीएम ने कहा, "स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के संदर्भ में, सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन पर हमने आयोग का गठन किया. आयोग की अनुशंसा पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की व्यवस्था की गई. अब, जनसंख्या के अनुपात में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बाद, अन्य पिछड़ा वर्ग को अधिकतम 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिल सकता है, जबकि पहले यह 25 प्रतिशत था." उन्होंने कहा कि यह आरक्षण व्यवस्था मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित अन्य राज्यों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर लागू की गई है.
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय :- #CabinetDecision pic.twitter.com/m7n5kpsAhj
— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) December 30, 2024
उन्होंने कहा कि खरीफ विपणन वर्ष 2022-23, 2023-24, और 2024-25 के विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना में धान और चावल परिवहन के दरों के लिए राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा को मंजूरी दी गई. केंद्र सरकार द्वारा परिवहन के लिए एक निर्धारित राशि दी जाती है, लेकिन राज्य स्तरीय समिति वास्तविक खर्च का आकलन करती है और राज्य सरकार उस अंतर को परिवहनकर्ताओं को भुगतान करती है. बैठक में खरीफ वर्ष 2022-23 में चावल मिलरों को लंबित प्रोत्साहन राशि की द्वितीय किश्त देने का भी निर्णय लिया गया."
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