Approved Freedom Of Religion Bill 2026: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप को मंजूरी दे दी. सीएम साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित मामलों को न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 मामलों को वापस लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई.
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 विधेयक को मंजूरी
अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 विधेयक के प्रारूप को मंजूरी देने का साथ-साथ छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026, छत्तीसगढ़ नगर एवं ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 और छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप को भी मंजूरी दी गई है.
राजनांदगांव को राजगामी संपदा की पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का लिया निर्णय
गौरतलब है मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में विधानसभा स्थित उनके प्रतिकक्ष में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. इनमें, जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की पांच एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय शामिल है, जिस पर अत्याधुनिक खेल अकादमी का निर्माण किया जाएगा.
ये भी पढ़ें-मोहन मंत्रिमंडल में राम निवास रावत की एंट्री तय? मंत्री प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट में वापसी पर दिया बड़ा बयान
सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए 10 बड़े निर्णय
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्रय विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, जिसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, प्रलोभन, कपटपूर्ण नीति व साधनों, अनुचित प्रभाव या मिथ्या निरूपण पर प्रभावी ढंग से रोक लगाना है.
- मंत्रिपरिषद द्वारा विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उप-समिति द्वारा अनुशंसित 13 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद द्वारा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों पर आधारित संयंत्रों व परियोजनाओं के लिए अनुदान की दरों का निर्धारण किए जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई.
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ नगर और ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिनियम, 1972 (संशोधन) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य शासन के विभिन्न कार्यालयों में तकनीकी और गैर तकनीकी तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारांे के चयन और परीक्षा आयोजित करने के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल का गठन किया जाएगा.
- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ (लोक भर्ती एवं व्यावसायिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इस विधेयक का उद्देश्य लोक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को कायम करना है.
- मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 40, 50 एवं 59 में संशोधन विधेयक 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया.
- मंत्रिपरिषद द्वारा जिला क्रिकेट एसोसिएशन राजनांदगांव को राजगामी संपदा की 5 एकड़ भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया। इस भूमि पर अत्याधुनिक खेल मैदान क्रिकेट अकादमी का निर्माण किया जाएगा.
- मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) विधेयक, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया. इससे पंजीयन पर प्रभार्य उपकर शुल्क समाप्त हो जाएगा. वर्ष 2023 में राजीव गांधी मितान क्लब योजना के वित्त पोषण के सम्पत्ति के अंतरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क के अतिरिक्त 12 प्रतिशत की दर से उपकर अधिरोपित किया गया था. वर्तमान में राजीव गांधी मितान क्लब योजना संचालित नहीं है, इस कारण पंजीयन पर अतिरिक्त उपकर शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया.