
Court sentenced punishment: छत्तीसगढ़ में 8 साल की मासूम से दरिंदगी करने के आरोपी 72 साल के जगन्नाथ प्रसाद को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत ने शनिवार को सुनाई. शर्मसार कर देने वाली ये घटना 8 महीने पहले कोरबा (Korba) जिले के एक गांव में घटी थी.
ये है मामला
विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार ध्रुव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) विक्रम प्रताप चंद्रा की अदालत ने आठ साल की एक बालिका से बलात्कार (Rape) के जुर्म में 72 साल के जगन्नाथ प्रसाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. ध्रुव ने बताया कि आरोपी ने 13 जून 2023 को बच्ची को बाथरूम में ले गया था और उसके हाथ-पैर को रस्सी से बांधकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया था. इस बात की जानकारी बच्ची ने अपने परिजनों को दी थी. इसके बाद परिजनों ने इस हैवान के खिलाफ थाने में जाकर FIR दर्ज कराई थी.
ये भी पढ़ें Chhattisgarh : पहली बार गंगा आरती के साथ हुआ सिरपुर महोत्सव का रंगारंग आगाज, देखें तस्वीरें
जुर्माना भी लगाया
विशेष लोक अभियोजक ध्रुव ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण को अदालत में प्रस्तुत किया था. सुनवाई के बाद अदालत ने इस महीने की 19 तारीख को आरोपी को मामले का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई. आरोपी पर कुल 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
ये भी पढ़ें जिला अस्पताल में नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ पर लगाए ये गंभीर आरोप, शुरू हुई जांच