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This Article is From Apr 03, 2025

सोने पर शिकंजा! कबीरधाम पुलिस ने पकड़ा बिना बिल और वैध कागज वाला सोना, ऐसे हुई कार्रवाई

Gold and Cash Seized: पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना लेकर जा रहे हैं. इस पर थाना कवर्धा पुलिस ने नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका और उसके बाद कैमरे के सामने तलाशी ली.

सोने पर शिकंजा! कबीरधाम पुलिस ने पकड़ा बिना बिल और वैध कागज वाला सोना, ऐसे हुई कार्रवाई
Gold and Cash Seized: पुलिस को मिली सफलता

Gold and Cash Recovered From The Car: कबीरधाम पुलिस (CG Police) ने अवैध रूप से बिना बिल और वैध दस्तावेजों के लाए जा रहे लगभग 3 करोड़ रुपये मूल्य के सोने (Gold) के आभूषण सहित 8.40 लाख रुपये नगद जब्त किए हैं. यह कार्रवाई थाना कवर्धा पुलिस द्वारा एक मुखबिर की सूचना के आधार पर की गई, जिसमें दो व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और सोने के परिवहन के संबंध में पूछताछ की गई. वहीं आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया है.

ऐसे हुआ एक्शन

पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति बिना दस्तावेजों के भारी मात्रा में सोना लेकर जा रहे हैं. इस पर थाना कवर्धा पुलिस ने नाकाबंदी कर एक वाहन को रोका, जिसमें उमाशंकर साहू निवासी भगत चौक, टिकरापारा, रायपुर और जावेद जिवानी निवासी फव्वारा चौक, बैरन बाजार, रायपुर सवार थे.  

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जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो गाड़ी में 4 किलो सोना होना बताया जिस पर पुलिस ने दोनों को वाहन और माल सहित थाना लाकर थाना सीसीटीवी और वीडियो कैमरा के समक्ष उनकी तलाशी ली, तलाशी लेने पर उनके कब्जे से सोने के अलग-अलग आभूषण मिले. जिसका कुल वजन 4.7 किलोग्राम था. इन गहनों की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 3 करोड़ रुपये है, इन सभी गहनों को जप्त किया गया. साथ ही, 8.40 लाख रुपये नगद एवं एक कार भी जप्त की गयी है.

जब पुलिस ने इनसे इस सोने से संबंधित दस्तावेज मांगे, तो दोनों व्यक्तियों द्वारा कोई भी वैध दस्तावेज या बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह संदेह उत्पन्न हुआ कि यह अवैध रूप से ले जाया जा रहा सोना हो सकता है.

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पुलिस ने ये मामला दर्ज किया

मामले में अग्रिम कार्यवाही करते हुए धारा 106 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इसके अलावा, पुलिस इस मामले की सूचना आयकर विभाग और राज्य कर (GST) को भी दी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि कहीं यह मामला अघोषित संपत्ति, कर चोरी या हवाला लेन-देन से तो जुड़ा नहीं है.

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