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छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी विदेशी शराब, 40 रुपये से लेकर 3,000 तक दाम होगा कम, जानें क्या है वजह

Liquor Prices in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार ने विदेशी शराब पर लगने वाला 9.5 प्रतिशत का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क हटाने का फैसला किया है. इसके परिणामस्वरूप, मध्यम और उच्च श्रेणी की विदेशी शराब की कीमतें लगभग 40 रुपये से 3,000 रुपये प्रति बोतल तक कम हो जाएंगी.

छत्तीसगढ़ में सस्ती होगी विदेशी शराब, 40 रुपये से लेकर 3,000 तक दाम होगा कम, जानें क्या है वजह
सांकेतिक तस्वीर

Chhattisgarh liquor News: छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती होने जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने उन पर लगाए गए 9.5 प्रतिशत के 'अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' को खत्म करने का फैसला किया है. नतीजतन विदेशी शराब, विशेष रूप से मध्यम और उच्च श्रेणी की श्रेणियों की खुदरा कीमतों में लगभग 40 रुपये से 3,000 रुपये प्रति बोतल की कमी आएगी. 

उन्होंने बताया कि रविवार शाम को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया. 
जनसंपर्क विभाग के अधिकारी ने बताया कि "कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी नीति को मंजूरी दी है. नई नीति के अनुसार, अगले वित्तीय वर्ष में 674 शराब दुकानें चालू रहेंगी और प्रीमियम दुकानों को आवश्यकतानुसार संचालित किया जाएगा." 

उन्होंने कहा, "देशी शराब की आपूर्ति के लिए मौजूदा दर प्रस्ताव प्रभावी रहेगा. विदेशी शराब की थोक खरीद और वितरण का प्रबंधन छत्तीसगढ़ राज्य पेय पदार्थ निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता रहेगा. शराब पर बुनियादी ढांचा विकास शुल्क अपरिवर्तित रहेगा, जबकि खुदरा विदेशी शराब पर 9.5% का 'अतिरिक्त उत्पाद शुल्क' अगले वित्तीय वर्ष में समाप्त कर दिया जाएगा." 

इस निर्णय से दो बड़े लाभ होने की उम्मीद

अधिकारी ने कहा कि इस निर्णय से दो बड़े लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें छत्तीसगढ़ में विदेशी शराब सस्ती हो जाएगी और अन्य राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगेगा. अधिकारी ने कहा, "सरकार का मानना है कि जब शराब की कीमतें एक समान रहेंगी, तो अवैध आयात के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं होगा. इस कदम से न केवल राज्य के राजस्व को लाभ होगा, बल्कि बाजार में स्थिरता बनाए रखने में भी मदद मिलेगी." 

लिया ये फैसला 

एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में, कैबिनेट ने राज्य के सुशासन और अभिसरण विभाग को आजीविका सृजन और ग्रामीण छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए व्यक्ति विकास केंद्र इंडिया (आर्ट ऑफ लिविंग) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत किया है. 
 

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