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छत्तीसगढ़ में बड़ी राहत: 200 यूनिट बिजली पर 50% छूट,400 यूनिट तक खपत वालों को भी सशर्त लाभ !

Vishnu Deo Sai Government: छत्तीसगढ़ में कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को मंजूरी दे दी है. इसके तहत 200 यूनिट तक बिजली पर 50% छूट मिलेगी.400 यूनिट तक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी यह रियायत मिलेगी, लेकिन उन्हें अगले एक साल में अनिवार्य रूप से पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाना होगा.

छत्तीसगढ़ में बड़ी राहत: 200 यूनिट बिजली पर 50% छूट,400 यूनिट तक खपत वालों को भी सशर्त लाभ !

CG Solar Plant Subsidy: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी खुशखबरी मिली है. सरकार ने मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत जन अभियान (M-URJA) को 1 दिसंबर 2025 से लागू कर दिया है.इस वजह से पहले जहां 100 यूनिट बिजली पर 50% छूट मिलती थी, अब यह फायदा 200 यूनिट प्रति माह तक की खपत पर मिलेगा. यानी, अब आपकी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल आधा हो जाएगा. सबसे खास बात यह है कि यह राहत उन उपभोक्ताओं को भी मिलेगी जिनकी मासिक खपत 400 यूनिट तक है. 

सोलर प्लांट की शर्त के साथ मिल रही है छूट

हालांकि यह छूट एक बड़ी शर्त के साथ दी गई है. इसका मकसद यह है कि इस एक साल की अवधि में वे अपने घरों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगवा सकें.यानि सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए एक प्रोत्साहन के तौर पर ये छूट दी गई है. इसका मतलब है कि यह छूट एक साल बाद जारी रहे, इसके लिए उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से सोलर प्लांट लगवाना होगा. सरकार का आकलन है कि इससे करीब  6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा. जानकारों का कहना है कि अब साफ है कि सरकार 'हाफ बिजली' से धीरे-धीरे उपभोक्ताओं को 'फ्री बिजली' की ओर ले जाना चाहती है. इस अभियान से प्रदेश के 42 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे. 

सरकार दे रही है सोलर पर तगड़ी सब्सिडी

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त सब्सिडी भी दे रही है.

  • 1 किलोवॉट के सोलर प्लांट पर ₹15,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी.
  • 2 किलोवॉट या उससे अधिक के प्लांट पर ₹30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी. 

बाकी अहम फैसले ये हैं

कैबिनेट ने केवल बिजली ही नहीं, बल्कि कारोबार और प्रशासन से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं. स्थानीय उद्योगों को फायदा पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम, 2002 में बदलाव किया गया है. इसका सीधा मतलब है कि अब सरकारी खरीद में स्थानीय छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा. सरकार का दावा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और कारोबार करना आसान होगा. कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना संशोधन विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी मंजूरी मिली है. सरकार का मानना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.  

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