
Chaitanya Baghel News: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के मामले में ED की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई, इस दौरान छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिली. ईडी ने शुक्रवार 18 जुलाई 2025 को पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज्य के दुर्ग जिले के भिलाई शहर स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया था. शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चैतन्य बघेल को भी आरोपी बनाया है. आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से चैतन्य को 16.70 करोड़ रुपए मिले हैं.
कब तक बढ़ी रिमांड?
शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रायपुर में ईडी की विशेष कोर्ट में पेशी हुई. सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 15 सितंबर तक चैतन्य की न्यायिक रिमांड बढ़ा दी है. ईडी के अनुसार, 2019-22 के बीच राज्य में 2100 करोड़ का घोटाला हुआ था. इसका पूरा पैसा चैतन्य ने ही मैनेज किया. ED के मुताबिक शराब घोटाले से मिले ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया गया. ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए फर्जी निवेश दिखाया गया है. साथ ही सिंडिकेट के साथ मिलकर 1000 करोड़ रुपए की हैंडलिंग (हेराफेरी) की गई.
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बघेल को हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी.
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