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This Article is From Jan 14, 2024

Bilaspur : राइस मिल संचालकों को नगर पालिका के नोटिस से मचा हड़कंप, ऐसे संचालित हो रही हैं ये मिलें 

Chhattisgarh : बिलासपुर जिले की नगर पालिका परिषद रतनपुर में उद्योग की अनुमति नहीं है. इसके बाद भी कई राइस मिलें संचालित हो रही हैं. अब विभाग ने नोटिस जारी किया है. इसके बाद राइस मिल संचालकों में हड़कंप मच गया है. 

Bilaspur : राइस मिल संचालकों को नगर पालिका के नोटिस से मचा हड़कंप, ऐसे संचालित हो रही हैं ये मिलें 

Bilaspur News : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के रतनपुर नगर पालिका क्षेत्र में बिना एनओसी  (No Objection Certificate) के अवैध रूप से 6  राइस मिलें सालों से संचालित हो रही है. शिकायत के बाद नगर पालिका के सीएमओ ने अब राइस मिल संचालक को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगा है.

रतनपुर में उद्योग की अनुमति नहीं 

बता दें कि नगर पालिका परिषद रतनपुर में उद्योग की अनुमति नहीं है. इस धार्मिक नगरीसे 10 किलोमीटर की दूरी पर सिलदहा गांव को उद्योग क्षेत्र घोषित किया गया है. इसके बाद भी लंबे समय से रतनपुर नगर के वार्डों में राइस मिलें संचालित हैं. बताया जा रहा है कि इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है. ऐसे में बिना NOCऔर अन्य दस्तावेजों के श्रीओम राइस मिल, अनमोल राइस मिल, राघव राइस मिल, आदित्य राइस मिल, सिद्धीविनायक राइस मिल, मीरा राइस मिल शहर के अलग-अलग वार्डों में संचालित हैं. ये सभी नियमों को ठेंगा दिखाते हुए प्रशासन की जानकारी में संचालित हो रहे हैं. इन राइस मिलों में नगर और ग्राम निवेश विभाग से भी किसी को अनुमति नहीं मिली है. पर्यावरण संरक्षण विभाग से अनमोल राइस मिल और श्रीओम राइस मिल को अनुमति नहीं मिली है. इसके बावजूद भी इन मिल संचालक बेख़ौफ होकर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए राइसमिल का संचालन कर रहे हैं.

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RTI की भी नहीं दी जानकारी 

नगर क्षेत्र में राइस मिल का संचालन होने से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है, जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है. इसे लेकर सामाजिक कार्यकर्ता ने RTI के तहत नगर पालिका से राइसमिलों के एनओसी के संबंध में जानकारी मांगी थी. जिस पर विभाग ने किसी तरह की जानकारी नहीं होने की बात कही. इतना ही नहीं राइस मिल संचालकों ने न तो पर्यावरण विभाग से और न ही खाद्य विभाग से एनओसी ले रखे हैं. इस खुलासे के बाद मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों से की गई. अब अधिकारी राइस मिल संचालकों की ओर से दस्तावेज उपलब्ध न कराने पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं.

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