Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी जिलों में नौकरी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी से बचने के लिए अलर्ट जारी किया है. आम सूचना का मुख्य उद्देश्य जनता को न्यायालयों में नियुक्ति से संबंधित किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी, आश्वासन या प्रलोभन से बचने के लिए चेतावनी देना है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय में नियुक्ति दिलाने के नाम पर प्रलोभन देने या प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ेगा.
हाईकोर्ट ने दी चेतावनी
यह चेतावनी उन लोगों के लिए भी है जो इस प्रकार के धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल होते हैं या ऐसे कृत्यों को स्वीकार करते हैं. छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने इस प्रकार के किसी भी कृत्य से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है और चेतावनी दी है कि उल्लंघन की स्थिति में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
पहले भी जारी किया गया था सूचना
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 06 अक्टूबर 2023 को आम सूचना जारी करते हुए आमजनों को यह सूचित किया गया था कि राज्य के जिला न्यायालयों में नियुक्ति के संबंध में किसी भी तरह के आश्वासन तथा प्रलोभन में आने से बचें. न्यायालय के अपील के बावजूद राज्य के जिला न्यायालयों भी नियुक्ति के नाम पर लोगों से ठगी के मामले प्रकाश में आते रहे हैं. जिसपर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल बलराम प्रसाद वर्मा ने ऐसे ठगी से बचने के लिए फिर से अपील की है. साथ ही ऐसे गतिविधियों में शामिल लोगों पर आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी ठहराये जायेंगे.
ये भी पढ़े: बच्ची ने दिखाई हिम्मत तो गंदे अंकल हुए गिरफ्तार, यहां समझें Good Touch और Bad Touch में अंतर