
Bemetara Factory Blast Case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बेमेतरा जिले (Bemetara) में विस्फोटक निर्माण फैक्ट्री में 25 मई को हुए विस्फोट के सिलसिले में एफआईआर दर्ज (FIR Registered) की गई है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. जिले के बेरला विकासखंड के पिरदा गांव में स्थित 'स्पेशल ब्लास्ट्स लिमिटेड' में हुए विस्फोट (Factory Blast) में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. इसके अलावा छह अन्य लोग घायल भी हुए थे. जिला प्रशासन (Bemetara District Administration) के अनुसार, इस हादसे में आठ मजदूर लापता हैं. वहीं मलबे में मिले शव के अंगों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि कंपनी के अधिकारी अवधेश जैन और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 286 (विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाही), 337 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और 304 ए (लापरवाही से मौत का कारण बनना) के साथ-साथ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO) नवा रायपुर के अधिकारियों की रिपोर्ट और घटना के संबंध में की गई जांच के आधार पर यह एफआईआर दर्ज की गई है.
फैक्ट्री को कराया गया बंद
बता दें कि इससे पहले बेमेतरा जिला प्रशासन ने बुधवार को फैक्ट्री में उत्पादन और उससे संबंधित गतिविधियों को बंद करने का आदेश जारी किया था. बेमेतरा जिले के अनुविभागीय दंडाधिकारी (बेरला क्षेत्र) पिंकी मनहर की अध्यक्षता में दंडाधिकारी जांच भी चल रही है. वहीं राज्य सरकार ने मृतक के परिजनों को पांच लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.
फैक्ट्री प्रबंधन 30-30 लाख रुपये देगा मुआवजा
बुधवार को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि फैक्ट्री प्रबंधन मृतक और आठ लापता श्रमिकों के परिजनों को 30-30 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगा. अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित मुआवजा मलबे में मिले शव के डीएनए परीक्षण के बाद लापता श्रमिकों के परिजनों को दिया जाएगा.
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