छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के अंबिकापुर (Ambikapur) में मनरेगा लोकपाल ने स्टॉप डैम निर्माण कार्य में मनरेगा नियमों का पालन नहीं करने वाले तत्कालीन कार्यपालन अभियंता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना आरटीआई कार्यकर्ता व अधिवक्ता की शिकायत पर लगाया गया है.
दरअसल, ये मामला जनपद पंचायत बलरामपुर के अंतर्गत ग्राम अटौरी में बोड़ा नाला और जूना पारा में स्टॉप डैम निर्माण कार्य से जुड़ा हुआ है. ये निर्माण कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिला पंचायत सरगुजा द्वारा कराए जा रहे थे. निर्माण कार्य 6 महीने के अंदर पूरा करना था, लेकिन इसमें मनरेगा नियमों का पालन नहीं किया गया.
जांच के दौरान मनरेगा नियमों में भारी अनियमिता पाई गई
वहीं मनरेगा नियमों का पालन नहीं होने के बाद इस मामले की शिकायत लोकपाल बलरामपुर के समक्ष अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी के द्वारा की गई. हालांकि लोकपाल बलरामपुर के द्वारा डीके सोनी का आवेदन निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद डीके सोनी ने दोनों मामलों में रायपुर के लोकपाल के समक्ष अपील की.
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10 लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना
लोकपाल अपील अधिकारी ने डीके सोनी के इस अपील को स्वीकार कर जांच के आदेश दिए. वहीं जांच के दौरान दोनों कार्यों में भारी अनियमिता पाई गई, जिसके बाद लोकपाल ने तत्कालीन कार्यपालन अभियंता जल सदन क्रमांक 2 रामानुजनगंज से 5 -5 लाख यानी कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. साथ ही ये राशि एक महीने के अंदर जमा नहीं करने पर कार्यपालन अभियंता के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है.
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