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हिट एंड रन पर बने इस कानून पर क्यों है ड्राइवरों में नाराजगी ?

  • 7:50
  • प्रकाशित: दिसम्बर 30, 2023

लोकसभा (Loksabha) में अमित शाह (Amit Shah) ने हिट एंड रन (Hit And Run) मामले में भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर नए कानून को पास करवा दिया। अब देश के कुछ हिस्सों में इस नए कानून का विरोध शुरू हो गया है. नए नियम के तहत हिट एंड रन के केस में वाहन चालक पर 7 लाख रुपये तक का जुर्माना और 10 साल तक कैद का प्रावधान किया गया है. इस प्रावधान का शिवपुरी और बड़वानी के अलावा कई अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन देखा गया.

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