PM Shri Air Ambulance Scheme: केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम श्री एयर एंबुलेंस सेवा (Air Ambulance Service) का लाभ पूरे भारत में लोग ले रहे हैं. हाल ही में इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में भी की गई है. इस योजना के साथ सबसे खास बात है कि इसके लिए आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) धारक फ्री में सेवा ले सकते हैं. गैर आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों के लिए सेवा का लाभ प्रति घंटे करीब दो लाख रुपये का होता है. बहुत गंभीर हालत में मरीज के लिए ये सेवा वरदान की तरह काम करती है. आइए आपको इस योजना के बारे में अधिक जानकारी देते हैं.
ग्रामीणों के लिए वरदान
पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा की मदद से खास तरह चिन्हित मेडिकल सुविधा या चिकित्सा विशेषज्ञों की जरूरत पर कठिन भौगोलिक परिस्थिति में दूरस्थ अंचलों तक पहुंचा जा सकता है. साथ ही, इमरजेंसी चिकित्सा में मरीजों को स्थिर कर, उन्हें फर्स्ट एड देकर उच्च चिकित्सा केन्द्रों तक एयर लिफ्ट किया जाता है.
इन गंभीर मरीजों को एयरलिफ्ट करने की सुविधा
एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत का उद्देश्य उन मरीजों को तत्काल राहत पहुंचाना है, जो हृदय संबंधी या अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं. पीड़ितों को तत्काल इलाज की आवश्यकता होने पर उन्हें कम समय में अस्पताल पहुंचाया जा सकता है. किसी दुर्घटना या आपदा के प्रकरण में संभाग के अंदर पीड़ित को निःशुल्क परिवहन के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर संभाग के अंदर स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे और संभाग के बाहर जाने के लिए स्वीकृति स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा दी जाएगी.
ऐसे ले सकते हैं लाभ
- एयर एंबुलेंस सेवा का लाभ उन मरीजों को मिलेगा जिनका उपचार उनके पास के जिले में संभव नहीं हो और उन्हें आपात स्थिति में तुरंत जिले अथवा राज्य से बाहर पहुंचना हो.
- इसके लिए पहले अस्पताल से अनुमति पत्र बनवाना होगा.
- दो या दो से अधिक मरीजों में उसका चयन किया जाएगा, जो अधिक गंभीर हों और उन्हें तत्काल उपचार की आवश्यकता हो.
- आयुष्यमान कार्डधारी के लिए इस योजना का लाभ निःशुल्क रहेगा. वहीं सामान्य मरीजों के लिए राज्य के अंदर परिवहन निःशुल्क और राज्य के बाहर परिवन सशुल्क होगा.
- अस्पताल से परमिशन लेने के बाद जिला प्रशासन के पास आवेदन देना होगा, जो एयर एंबुलेंस मुहैया करवाएगा.
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इतना है एयर एंबुलेंस का शुल्क
सड़क और औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में घायल हुए मरीजों को राज्य के अंदर एवं बाहर सरकारी या निजी अस्पताल में नि:शुल्क परिवहन किया जाएगा. आयुष्मान कार्डधारियों के लिए ये सुविधा पूरी तरह से नि:शुल्क है. अन्य मरीजों के लिए सेवाप्रदाता एजेंसी को हेलीकाप्टर के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1,94,500 रुपये और फिक्स्ड विंग कनवर्टेड फ्लाइंग एम्बुलेंस के लिए प्रति घंटे (फ्लाइंग ऑवर) के मान से 1,78,900 रुपये का भुगतान करना होगा.
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