विज्ञापन
This Article is From Nov 25, 2023

पति को जमानत दिलाने के लिए पत्नी ने चला पैंतरा, डॉक्टरों ने की जांच तो सामने आया सच

याचिकाकर्ता के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की, जिस पर अदालत ने 18 दिसंबर को अगली सुनवाई नियत की है.

पति को जमानत दिलाने के लिए पत्नी ने चला पैंतरा, डॉक्टरों ने की जांच तो सामने आया सच
सांकेतिक फोटो

Jabalpur High Court News: जबलपुर हाई कोर्ट में एक महिला ने जेल में बंद पति की जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसमें हवाला दिया गया था कि वह मातृत्व सुख चाहती है. इसके लिए जेल में सजा काट रहे पति को 1 महीने की अस्थाई जमानत दी जाए. याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक अग्रवाल (Justice Vivek Agarwal) की अदालत ने महिला की मेडिकल जांच (Medical Test) के निर्देश दिए थे, जिसमें वह अधिक उम्र के चलते मां बनने के अयोग्य पाई गई. 

यह भी पढ़ें : Skin Care : सर्दियों में अगर ड्राइनेस के कारण खुजली हो तो क्या करें? जानिए एक्सपर्ट की सलाह

डॉक्टरों की टीम ने पाया अयोग्य

करीब 50 वर्षीय खंडवा निवासी महिला ने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी. इसमें उसने शपथ पत्र प्रस्तुत कर कहा था कि वह संतान प्राप्त करने में सक्षम है इसलिए इंदौर जेल में बंद पति को एक महीने के लिए अस्थाई जमानत दी जाए. जबकि सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि महिला रजोनिवृत्ति की उम्र पार कर चुकी है. ऐसे में प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से गर्भाधान संभव नहीं है. 

यह भी पढ़ें : MP News : काला जादू उतारने के लिए ढोंगी बाबा ने महिला पर तलवार से किए वार, अब चल रहा है उपचार

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला

अदालत की ओर से 5 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने अपनी रिपोर्ट में महिला को संतान प्राप्ति के लिए अयोग्य करार दिया है. हालांकि याचिकाकर्ता के वकील ने मेडिकल रिपोर्ट पर अपना पक्ष रखने के लिए समय की मांग की, जिस पर अदालत ने 18 दिसंबर को अगली सुनवाई नियत की है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए संतान प्राप्ति को मौलिक अधिकार बताया था. याचिका में कैदियों के वैवाहिक अधिकार का भी हवाला दिया गया था.

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Previous Article
MP News: एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर ले रहा था एक लाख की रिश्वत, भ्रष्टों को लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथों दबोचा
पति को जमानत दिलाने के लिए पत्नी ने चला पैंतरा, डॉक्टरों ने की जांच तो सामने आया सच
Indian Railways New Advance ticket booking rules know the notification of railways
Next Article
Advance Ticket Booking: समय सीमा को किया गया 6 महीने से 2 महीने, तो लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया
Close