विज्ञापन
This Article is From Sep 08, 2025

रेप केस के दोषी को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट से एमपी सरकार को फटकार; जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को एक दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे बलात्कार के मामले में सात साल की सजा पूरी होने के बाद भी 4.7 साल तक जेल में रहना पड़ा.

रेप केस के दोषी को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट से एमपी सरकार को फटकार; जानें पूरा मामला

MP News in Hindi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मध्य प्रदेश सरकार को एक दोषी को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है, जिसे बलात्कार के एक मामले में सात साल की पूरी सजा काटने के बाद भी जेल में और 4.7 साल रहना पड़ा. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश सरकार को इस चूक के लिए कड़ी फटकार लगाई है.

शुरुआत में, जब मध्य प्रदेश राज्य को नोटिस जारी किया गया था तो अदालत ने कहा था कि दोषी ने 8 साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटी है, लेकिन सोमवार को सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी ने अदालत को बताया कि दोषी कुछ समय से जमानत पर बाहर है.

दोषी जेल में 4.7 साल की अतिरिक्त कारावास की सजा काटी, जिसको लेकर कोर्ट ने एमपी सरकार को मुआवजा देने का आदेश दिया.

पीठ ने इस मामले में "भ्रामक" हलफनामा दायर करने के लिए सरकार के वकील पर भी सवाल उठाया. अदालत मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को समान स्थिति वाले व्यक्तियों की तलाश करने का निर्देश देते हुए मामले का निपटारा कर दिया.

2004 में ठहराया था दोषी

दरअसल, याचिकाकर्ता को 2004 में मध्य प्रदेश के एक सत्र न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1), 450 और 560बी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था. उसे आजीवन कारावास और 2,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी. अपील में, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2007 में उसकी अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया और उसकी सजा घटाकर 7 साल कर दी.

हालांकि, इस साल जून में ही याचिकाकर्ता को अतिरिक्त सजा काटने के बाद जेल से रिहा किया गया था.

ये भी पढ़ें- कर्मचारी संग मंत्री कश्यप की कथित मारपीट के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, तेज हुई मंत्री के इस्तीफे की मांग

पूरी स्टोरी पढ़ें

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com