Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति को चुनौती देने के मामले में बड़ा अपडेट आया है. CJI डीवाई चंद्रचूड (Chief Justice of India Dhananjaya Yeshwant Chandrachud) की अध्यक्षता वाली बेंच ने फिलहाल लोकायुक्त की नियुक्ति पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. हालांकि CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते मे जवाब दाखिल करने को कहा है. इस मामले में मध्य प्रदेश में सदन के नेता प्रतिपक्ष (Leader of The Opposition) उमंग सिंघार (Umang Singhar) ने सुप्रीम कोर्ट मे याचिका दाखिल कर मध्यप्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति में LOP (नेता प्रतिपक्ष) से विचार विमर्श के तारीके पर सवाल उठाते हुए चुनौती दी थी.
पहले सुनिए नेता प्रतिपक्ष ने क्या कहा था?
लोकायुक्त एक महत्वपूर्ण पद है। इस की नियुक्ति में असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाई गई है। तत्काल लोकायुक्त की नियुक्ति समारोह को रोका जाए एवं नियुक्ति की संवैधानिक प्रक्रिया अपनाई जाए।
— Umang Singhar (@UmangSinghar) March 10, 2024
सरकार द्वारा उठाया गया यह कदम असंवैधानिक है।
मेरा मुख्यमंत्री @CMMadhyaPradesh जी से अनुरोध है कि… pic.twitter.com/6SpGtt8TlE
राजभवन में आयोजित मध्यप्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह का शपथ ग्रहण समारोह https://t.co/eVAFYS44SC
— Jansampark MP (@JansamparkMP) March 10, 2024
10 मार्च को राजभवन में मध्यप्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति सत्येन्द्र कुमार सिंह का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था.
मध्य प्रदेश लोकायुक्त की नियुक्ति पूरी तरह असंवैधानिक है।
— Umang Singhar (@UmangSinghar) March 10, 2024
प्रदेश की भाजपा सरकार अब केंद्र की भाजपा सरकार की तरह तानाशाही रवैया अपना चुकी है।
मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।
मैं इसकी घोर निन्दा करता हूं।
लोकआयुक्त की नियुक्ति… pic.twitter.com/20Ilv5Znhc
राजभवन भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश के नवनियुक्त लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह जी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुआ और उन्हें मध्यप्रदेश के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण करने पर बधाई दी... pic.twitter.com/NUkZhaSBMh
— Narendra Singh Tomar (@nstomar) March 11, 2024
अब जानिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या है?
CJI ने कहा कि लोकायुक्त की नियुक्तियों में LOP यानी नेता प्रतिपक्ष से विचार-विमर्श को लेकर होने वाले मुद्दे हर राज्य में होंगे.
कोर्ट ने मामले पर तीन हफ्ते बाद सोमवार या शुक्रवार को सुनवाई सूचीबद्ध करने का आदेश जारी किया.
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