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MP में अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे गर्भपात की दवाइयां, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

Abortion Medicine: अगर आप भी मेडिकल स्टोर से खरीदकर गर्भपात की दवाइयां ले आते हैं तो अब से आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. दरअसल, मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने राजधानी भोपाल की सभी मेडिकल और फार्मासिस्ट को आदेश जारी कर कहा कि वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी को गर्भपात की दवाइयां नहीं दें सकते.

MP में अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के केमिस्ट नहीं बेच सकेंगे गर्भपात की दवाइयां, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया आदेश

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग (Madhya Pradesh Health Department) ने गर्भपात (Abortion) की दवाइयां बेचने वालों पर सख्ती की है. विभाग ने ये सख्ती प्रदेश में लगातार बढ़ रहे अवैध गर्भपात (Abortion medicines) के मामलों के बाद की हैं. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, अब राजधानी भोपाल के मेडिकल स्टोर्स प्रिस्क्रिप्शन के बिना गर्भपात की दवाई नहीं बेच सकेंगे. साथ ही दवा विक्रेताओं को इन दवाइयों की खरीदी और बिक्री का भी रिकॉर्ड रखना होगा. इसे लेकर भोपाल सीएमएचओ कार्यालय ने आदेश जारी किया है.

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गर्भपात की दवाइयों की खरीदी और बिक्री का रखना होगा रिकॉर्ड

मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल स्टोर्स पर सख्ती करते हुए एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, अब राजधानी भोपाल में मेडिकल स्टोर्स बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भपात की दवाइयां नहीं बेच सकेंगे. इसके अलावा दवा विक्रेताओं को इन दवाइयों की खरीदी और बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा.

औषधि निरीक्षक गर्भपात की दवाइयों की करेंगे जांच

स्वास्थ्य विभाग ने औषधि निरीक्षकों को भी ये निर्देश दिया है कि समय-समय पर मेडिकल स्टोर्स में इन दवाओं के क्रय-विक्रय की जांच करें. बता दें कि इन दवाओं की बिक्री और वितरण पंजीकृत चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जा सकता है.

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