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This Article is From Aug 30, 2023

छतरपुर जिले की सभी जेलों में मनाया गया रक्षाबंधन, कड़े नियम और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

रक्षाबंधन विशेष पर मुलाकात के लिए जेल के कैदियों से मुलाकात का अधिकतम समय 10 मिनट रखा गया. साथ ही इस संबंध में विशेष चेकिंग के द्वारा महिलाओं को अंदर भेजा गया ताकि वे मोबाइल या कोई अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री ना ले जा पाएं.

छतरपुर जिले की सभी जेलों में मनाया गया रक्षाबंधन, कड़े नियम और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

छतरपुर: इस वक्त देशभर में रक्षाबंधन की धूम है. बात करें मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की तो, हर साल की तरह इस हार भी यहां रक्षाबंधन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है. रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जेल में राखी बांधने का कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू हो गया था. यह राखी कार्यक्रम दोपहर तक चला. बताया जा रहा है कि सभी जेलों में करीब 700 लोगों को राखी बांधी गई है. यही नहीं, यहां पर विशेष मुलाकात का समय भी रखा गया. 

जेल के अंदर भी बहने कर सकेंगी मुलाकात 

खबर के मुताबिक, पुरुष कैदियो से मुलाकात और राखी बांधने के लिए उनके परिवार की महिला सदस्य और 6 साल से कम उम्र के बच्चों को जेल गेट के अंदर प्रवेश दिया गया. जेल अधीक्षक केके कुलश्रेष्ठ ने बताया कि एक कैदी से मुलाकात का अधिकतम समय 10 मिनट का है. छतरपुर जेल अधीक्षक ने बताया कि जेल में लगभग 450 लोग हैं जिसमें 18 महिलाएं और चार बालक हैं. साथ ही अन्य जिलों की जेलों को मिलाकर करीब 700 से अधिक लोग इस जेल में बंद हैं. 

जेल के अंदर जाने के नियम जान लें 

रक्षाबंधन विशेष पर मुलाकात के लिए जेल के कैदियों से मुलाकात का अधिकतम समय 10 मिनट रखा गया. साथ ही इस संबंध में विशेष चेकिंग के द्वारा महिलाओं को अंदर भेजा गया ताकि वे मोबाइल या कोई अन्य प्रकार की खाद्य सामग्री ना ले जा पाएं. जेल अधीक्षक का कहना है कि जो बहनें राखी या फिर मिठाई नहीं लाई हैं, उसकी व्यवस्था जेल अधीक्षक की तरफ से करवाई जा रही है. साथ ही स्पेशल रोली चंदन आदि की व्यवस्था भी की गई है जिससे बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकें.

पुलिस की भी हुई तैनाती 

जानकारी के लिए बता दें कि इस शुभ अवसर पर जिले में अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है ताकि लोग आसानी से रक्षाबंधन का त्योहार मना सकें और अपने भाइयों को राखी बांध सकें. खबर के मुताबिक, बंदियों के परिजनों को पहचान पत्र लेकर आना अनिवार्य था. मुलाकात के दौरान कीमती सामान और मोबाइल लेकर प्रवेश वर्जित था. साथ ही पके हुए भोजन की अनुमति भी नहीं थी. केवल मौसमी फल और 200 ग्राम मिठाई ही जेल गेट के अंदर लेकर जाने की अनुमति थी. 

संदिग्ध हरकत पर सख्त नियम

इस मौके पर प्रशासन की ओर से पूजा की थाली उपलब्ध कराई गई. केवल रूमाल, राखी, चंदन लेकर जाने की अनुमति थी. परिजनों को एक बार में एक कैदी से मुलाकात की अनुमति थी और नगद पैसे लेना-देना पूरी तरह से प्रतिबंधित था. मुलाकात के दौरान जेल प्रशासन की ओर से ली जाने वाली तलाशी में सहयोग की बात कही गई थी और किसी तरह की विवादित स्थिति पैदा होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के भी नियम हैं.

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