
MP News in Hindi: मध्य प्रदेश में फ्लाईओवरों और सड़कों पर तीखे-तेज मोड़ को लेकर मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसी बीच, इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भोपाल (Bhopal) और इंदौर के इन मामलों में जांच के लिए पत्र लिखा था. इसपर कार्रवाई करने के लिए PWD मंत्री राकेश सिंह ने एक खास टीम गठित कर जांच की बात कही थी, जिसके बाद, देर रात भोपाल लोक निर्माण विभाग (Bhopal PWD) ने एक आदेश जारी किया है. पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने प्रदेश के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक यंत्री और कार्यपालन यंत्री से जानकारी मांगी है. तीव्र मोड़, पर्याप्त टर्निंग, मोड़ पर पर्याप्त प्रावधान, वाहनों की गति के अनुसार मोड़ के से संबंधित जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के लिए आदेश में कहा गया है.

PWD ने जारी किया आदेश
इन सड़कों को लेकर मांगी गई जानकारी
एमपी के पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता ने आदेश जारी किया है. इसमें प्रदेश के सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षक यंत्री और कार्यपालन यंत्री को ब्रिज, आरओबी, फ्लाईओवर, एलिवेटेड कॉरिडोर को लेकर जानकारी मांगी गई है. ये मामला भोपाल और इंदौर में 90 डिग्री मोड़ के बाद सामने आया है. आदेश में सभी से तीन दिन के अंदर जानकारी मांगी गई है.
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आदेश में चार अहम बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई हैं -
- क्या तीव्र मोड़ हैं?
- क्या वहां पर्याप्त टर्निंग रेडियस और ट्रांजिशन लेंथ है?
- क्या मोड़ पर बड़ी गाड़ियों के लिए पर्याप्त जगह दी गई है?
- और क्या वहां वाहन की स्पीड के अनुसार सुपर एलिवेशन यानी सही झुकाव दिया गया है?
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