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Maihar Police पर हमले के आरोपी को कहना होगा जय हिंद! इस शर्त पर मिली जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला

Maihar Police Attack News: मैहर पुलिस पर दुर्गा विसर्जन के दौरान पुलिस पर हमला करने वाले आरोपी को जमानत मिल गई. लेकिन, इसके लिए उसके सामने एक शर्त रखी गई है. आइए आपको बताते हैं पुलिस ने आरोपी को किस शर्त पर जमानत दी है.

Maihar Police पर हमले के आरोपी को कहना होगा जय हिंद! इस शर्त पर मिली जमानत, जानिए क्या है पूरा मामला
मैहर कोर्ट ने आरोपी को सुनाई अनोखी सजा

MP Crime News: मध्य प्रदेश के मैहर (Maihar Crime) जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक आरोपी को शर्त देकर जमानत दी गई है. कुछ दिनों पहले मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पुलिस आरक्षक पर हमला करते हुए शांति भंग करने वाले चार आरोपियों में से अदालत (Maihar Court) से एक आरोपी को सशर्त जमानत मिली है. कोर्ट ने उसके सामने शर्त रखी है कि आरोपी को सप्ताह में दो दिन थाने में हाजिरी देने के साथ पांच बार जय हिन्द का उच्चारण करना होगा. 

इस वजह से मिली जमानत

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मैहर नीरज शर्मा की अदालत ने जमानत आदेश में लिखा है कि अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ हीरा चौरसिया की कोई पूर्व दोषसिद्धी होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है. उपरोक्त आधारों पर प्रकरण के गुणदोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ हीरा को कुछ सुधारात्मक शर्तों के साथ जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है.

जय हिंद के लगाने होंगे नारे

कोर्ट द्वारा प्रस्तुत शर्त में कहा गया कि अभियुक्त सुरेन्द्र उर्फ हीरा चौरसिया प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को दोपहर 3 बजे से 5 बजे के मध्य पुलिस थाना मैहर में उपस्थित होकर 5 बार जय हिंद का उच्चारण करेगा.

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क्या था पूरा मामला

मैहर कस्बा में 13 अक्टूबर को ड्यूटी पर तैनात आरक्षक गुड्डू यादव पर हीरा चौरसिया ने हमला कर दिया गया था. इस मामले में पुलिस ने अरुण चौरसिया, हीरा चौरसिया, मुन्नू चौरसिया और सागर चौरसिया को आरोपी बनाया है. इनमें अरुण और सुरेन्द्र उर्फ हीरा को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि मुन्नू और सागर फरार हैं.

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