MP Hight Court: हाई कोर्ट की युगलपीठ ने नर्सिंग काउंसिल के ऑफिस से सीसीटीवी फुटेज और दस्तावेज गायब होने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है. अदालत ने भोपाल के पुलिस कमिश्नर और साइबर सेल को इस मामले की जांच सौंपी है और निर्देश दिया गया है कि काउंसिल ऑफिस के फुटेज को पुनः प्राप्त करने के हरसंभव प्रयास किए जाएं. साथ ही काउंसिल ऑफिस के आसपास के कैमरों की रिकॉर्डिंग की जांच कर यह पता लगाया जाए कि ऑफिस से क्या-क्या सामग्री बाहर ले जाई गई है.
कोर्ट ने दिए निर्देश
कोर्ट ने साइबर सेल को तत्कालीन रजिस्ट्रार के मोबाइल टावर लोकेशन की जानकारी जुटाने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि 13 से 19 दिसंबर, 2024 के दौरान उनकी उपस्थिति का पता लगाया जा सके.
नर्सिंग कॉलेज में फर्जीवाड़ा
यह मामला ला स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की ओर से जनहित याचिका दायर की गई थी.अन्य नर्सिंग फर्जीवाड़े के मामलों के साथ इस मामले की सुनवाई हुई. हालांकि इससे पहले अदालत ने पूर्व में 13 से 19 दिसंबर, 2024 के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कर बंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए थे, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत को अवगत कराया गया कि 11 से 16 दिसंबर के फुटेज गायब हैं.
रजिस्ट्रार पर लगाया बड़ा आरोप
तत्कालीन रजिस्ट्रार अनीता चांद पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान ग्वालियर के नर्सिंग कॉलेजों में सत्र 2022-23 के छात्रों के अवैध नामांकन को स्वीकृति दी. सीबीआई जांच रिपोर्ट में इन कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश का खंडन किया गया था, लेकिन रजिस्ट्रार ने फर्जी तरीके से पोर्टल खोलकर नामांकन दर्शाया. हाई कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल को एनरोलमेंट संबंधी फाइलें पेश करने और इस मामले की विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं.