विज्ञापन
Story ProgressBack
This Article is From Dec 08, 2023

कुख्यात आंतकी अबू फैजल को मिली 4 बार आजीवन कारावास की सजा, खंडवा जेल ब्रेक मामले में था आरोपी

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने केस की सुनवाई की. अबू फैजल पर धारा 307, 395, 397 के तहत दोषी पाया गया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है. 

कुख्यात आंतकी अबू फैजल को मिली 4 बार आजीवन कारावास की सजा, खंडवा जेल ब्रेक मामले में था आरोपी

Bhopal News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जेल तोड़ने का मामला सामने आया था जिसमें प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपी अबू फैजल एजजुद्दीन सेमत शेख मेहबूब, मो. असलम, जाकिर हुसैन व अमजद खंडवा जेल तोडकर फरार हो गये थे. लेकिन उसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था. वह भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है. लेकिन अब इसी मामले में 7 दिसंबर को हुई सुनवाई में अबू फैजल को सजा सुनाई गई है. अबू फैजल को चार बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. आपको बता दें पहले भी अबू फैजल को आठ बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है.

विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल ने केस की सुनवाई की. अबू फैजल पर धारा 307, 395, 397 के तहत दोषी पाया गया. इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा और 10 हजार रुपये अर्थदंड दिया गया है. 

खंडवा जेल ब्रेक में क्या हुआ था

साल 2013 में 1 अक्टूबर को जिला जेल खंडवा से प्रतिबंधित संगठन सिमी के आरोपी अबू फैजल एजजुद्दीन, शेख मेहबूब, मो. असलम, जाकिर हुसैन व अमजद खंडवा जेल तोडकर फरार हो गये थे. जेल से फरार होने के बाद रात में जब पुलिस के आरक्षक नरेन्द्र  सिंह, सुरेश, लोकेश हिरने, कुन्दन गश्त  कर रहे थे तो आरोपियों की उनसे मुठभेड़ हुई. आरोपियों ने पुलिस पर जालेवा हमला किया. इसमें सभी पुलिस वाले घायल हो गए थे. 

इसके अलावा अबू फैजल और उनके साथियों ने गश्त कर रहे पुलिस आरक्षक की मोटरसाईकिल तथा राइफल लूट कर भाग गये. और सभी पुलिस वालों को सुनसान जगह पर फेंक दिया. बाद में पुलिस ने मोटरसाइकिल और राइफल को आरोपियों के पास से बरामद किया था. अबू फैजल को सेधंवा मे सिमी के सदस्य  खालिद व इरफान के साथ पुलिस मुठभेड मे पकड़ा गया था.

यह भई पढ़ेंः MP Crime News: कार्रवाई नहीं हुई तो लाश लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे परिजन, टीआई को जड़ दिया थप्पड़

अबू फैजल को पहले भी 8 बार मिल चुकी है आजीवन कारावास की सजा

जिला खंडवा थाना कोतवाली अबू फैजल व उसके साथियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 541/13 धारा 395, 397, 307, 353, 332 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया. वहीं, प्रकरण को खंडवा न्यायालय से भोपाल एनआईए न्यायालय मे स्थानांतरण किया. माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों पर सहमत होकर आरोपी अबू फैजल को धारा 307 भादवि मे दो बार आजीवन कारावास एवं धारा 395 एवं धारा 397 भादवि मे आजीवन कारावास की सजा दी गई. अबू फैजल को पूर्व मे भी आठ बार आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है एवं आरोपी के विरूद्ध तीन प्रकरण अभी भी विचाराधीन है.

यह भी पढ़ेंः Video: ट्रैफिक सिग्नल पर कार साफ कर रहे बच्चों ने फाइव स्टार होटल में खाया खाना, खुशी देख हो जाएंगे इमोशनल

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Previous Article
भाई ने अश्लील फिल्म देखकर.... छोटी बहन का किया बलात्कार फिर माँ के सामने....
कुख्यात आंतकी अबू फैजल को मिली 4 बार आजीवन कारावास की सजा, खंडवा जेल ब्रेक मामले में था आरोपी
Jabalpur Regional Industry Conclave CM Mohan Yadav inaugurated investors from these countries gathered
Next Article
Jabalpur Industry Conclave: CM मोहन यादव ने किया रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का उद्घाटन, इन देशों के निवेशक जुटे
Close
;