Income Tax Update: संसद में बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि 12 लाख तक की इनकम (आय) पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. अगर आप सालाना 12 लाख रुपये कमाते हैं तो आपका कोई टैक्स नहीं होगा. हालांकि इनकम टैक्स बिल अगले सप्ताह आएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा. सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये होगी, जिसमें 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन शामिल है.
न्यू टैक्स रिजीम (New Income Tax Regime)
12 लाख से अधिक कमाई वालों के लिए
- 0 से 4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
- 4 से 8 लाख रुपये: 5% टैक्स
- 8 से 12 लाख रुपये: 10% टैक्स
- 12 से 16 लाख रुपये: 15% टैक्स
- 16 से 20 लाख रुपये: 20% टैक्स
- 20 से 24 लाख रुपये: 25% टैक्स
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30% टैक्स
वित्त मंत्री ने क्या कहा
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा " मैं यह घोषणा करती हूं कि नए टैक्स व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह मध्यवर्ग को टैक्स में बड़ी राहत देगा और उनके पास अधिक पैसा रहेगा, जिससे घरेलू खपत, बचत और निवेश में बढ़ोतरी होगी,"
इनकम टैक्स को लेकर सरकार का ये ऐलान नौकरीपेशा, मिडिल क्लास वर्ग और कम सैलरी पाने वालों के लिए बड़ी राहत देने वाला है. इनकम टैक्स पर राहत के लिए कई वर्षों से मांग की जा रही थी.
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सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुनी कर दी है. उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है. इससे रिटायर्ड लोगों को ज्यादा बचत करने का मौका मिलेगा. उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी.
इसके अलावा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किराये पर लगने वाले टीडीएस (टैक्स डिडक्शन एट सोर्स) की सीमा भी 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी है. यानी अगर आप किराया दे रहे हैं, तो अब पहले से ज्यादा राहत मिलेगी.
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