
Dhar News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के धार (Dhar) नगर पालिका परिषद की हाल ही में हुई पीआईसी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय पारित किया गया, जिसमें शासन की आदेश के मुताबिक सन् 2016 के पूर्व की शहर से लगी हुई महत्वपूर्ण कालोनियां, जिनका का नामांतरण की प्रक्रिया अटकी हुई थी. अब राज्य शासन के नए नियम के अनुसार इनका नामांतरण किया जाएगा.
ऐसे में अवैध कालोनियों के वर्षों से लंबित नामांतरण प्रकरण में अब आमजन को बहुत लाभ मिलने जा रहा है. फिलहाल, शहर की आठ अवैध कालोनियों के नामांतरण किए जाएंगे. इसके लिए नगर पालिका को संपत्ति कर चुकाना होगा, ताकि जिनके नामांतरण अब तक नहीं हो पाए हैं. उनके नगर पालिका की ओर से नामांतरण किए जा सकेंगे. शासन की ओर से जो नए नियम लागू किए गए हैं, उससे धार नगर पालिका को भी करोड़ों रुपये के राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी.
इसके बाद इन कालोनियों को मिलेगा फायदा
नगर पालिका अध्यक्ष नेहा महेश बोढ़ाने ने इस विषय पर बताया कि धीरे-धीरे शासन के नियमानुसार शहर की अन्य कॉलोनी को भी इस नियम के अंतर्गत ला कर उनके भी नामांतरण संभव हो सकेंगे, जिससे न सिर्फ नगर पालिका को राजस्व बढ़ेगा, बल्कि इन कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं का भी विस्तार हो सकेगा और कॉलोनी वासियों को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी.
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मुख्य नगर पालिका अधिकारी कुंवर विश्वनाथ सिंह ने बताया कि धार शहर की अवैध कॉलोनी वासियों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है, जिसमें उन्हें नामांतरण का हक मिल रहा है. अवैध कॉलोनियों में रहने वाले मकान मालिकों को शासन के निर्देशानुसार नामांतरण का तो अधिकार देने जा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका नियमानुसार उन्हें विकास की कोई परमिशन नहीं दे रहे हैं. इस बात का ध्यान रखना होगा कि अवैध कॉलोनी में रहने वाले संपत्ति कर दे रहे हैं, तभी हम भी उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया करा पा रहे हैं.
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