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MP News : पुलिस ने कोर्ट में माना सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहा

26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया था. वहीं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि उनका जन्म पाकिस्तान में होना चाहिए था.

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MP News : पुलिस ने कोर्ट में माना सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों ने दिग्विजय सिंह को देशद्रोही कहा
ग्वालियर:

Madhya Pradesh News : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) और उनके समर्थक दो मंत्रियों तुलसी राम सिलावट (Tulsi Ram Silawat) एवं महेंद्र सिंह सिसोदिया (Mahendra Singh Sisodia) की कानूनी दिक्कतें बढ़ सकतीं हैं. उनके द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह (Ex CM Digvijay Singh) को देशद्रोही बताते हुए किये गए ट्वीट को लेकर ग्वालियर के एमपी एमएलए कोर्ट (MP MLA Court Gwalior) में पेश किए गए मामले में एसपी (SP) द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई है उसने इनकी मुसीबतें बढ़ा दी हैं. रिपोर्ट में यह माना गया है कि यह ट्वीट अभी भी मौजूद है. अब न्यायालय ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता को अपने बयान दर्ज करने के लिए 4 दिसंबर को तलब किया गया है. जानिए क्या है पूरा मामला?

यह है पूरा मामला 

26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ देशद्रोही शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसे ट्विटर पर कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने फॉरवर्ड किया.

वहीं ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने पूर्व मुख्यमंत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी कि उनका (दिग्विजय सिंह का) जन्म पाकिस्तान (Pakistan) में होना चाहिए था.

इसको लेकर कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता नितिन शर्मा ने सीजेएम कोर्ट (CJM Court) में एक मामला पेश किया था, जिसमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया सहित प्रदेश की दो अन्य मंत्रियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई करने की मांग की गई थी. यह मामला बाद में एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित हो गया. अब एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र सैनी की अदालत में यह प्रकरण चल रहा है.

थाना प्रभारी ने पहले पेश की थी रिपोर्ट

इस मामले को लेकर नोटिस जब नोटिस जारी हुआ तब इसके जवाब में इंदरगंज के थाना प्रभारी (TI) द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट पेश की गई थी. लेकिन याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने इसे अमान्य करते हुए कहा था कि यह मामला केंद्रीय मंत्री और प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों से जुड़ा है, इसलिए इनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) को अपनी जांच रिपोर्ट पेश करनी चाहिए. इसके बाद पुलिस अधीक्षक (SP) की ओर से न्यायालय में विगत दिवस यह रिपोर्ट पेश की गई है. याचिकाकर्ता अधिवक्ता ने कहा है कि पुलिस की रिपोर्ट में यह माना गया है कि उक्त आपत्तिजनक टिप्पणी को ट्विटर हैंडल (वर्तमान में एक्स X) से अब तक नहीं हटाया गया है. 

अब बयान होगा दर्ज

अब इस मामले में फरियादी का बयान दर्ज कराने के लिए चार दिसंबर की तारीख कोर्ट ने तय की है. वहीं पुलिस द्वारा पेश रिपोर्ट में ट्वीट को लेकर पुष्टि करने से अब इस मामले में सिंधिया और उनके समर्थक मंत्रियों की इस मानहानि प्रकरण में मुसीबतें बढ़ सकतीं हैं.

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