Madhya Pradesh High Court Order : भोपाल और उसके आस-पास बहने वाली की कलियासोत नदी (Kaliyasot River) के 33 मीटर के दायरे में आने वाले रहवासियों के मकान तोड़ने के आदेश (Orders to Demolish The House) पर हाईकोर्ट (High Court) ने रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए भोपाल नगर निगम (Nagar Nigam Bhopal) को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है. बता दें कि कलियासोत नदी के पास स्थित एक रेसिडेशियल कॉम्प्लैक्स (Residential Complex) के रहवासियों ने यह याचिका दायर (Petition Filed) की थी. याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से फ्लैट्स खरीदे थे, लेकिन भोपाल नगर निगम उन्हें हटाने की एकपक्षीय कार्यवाही कर रहा है.
एनजीटी ने दिया है निर्माण हटाने का आदेश
एनजीटी (NGT) यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) के निर्देश पर नगर निगम ने कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में आ रहे निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिये थे. इस संबंध में लगभग 700 से अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं. रहवासियों का कहना है कि नगर निगम सहित अन्य एजेंसियों की अनुमति के बाद ही मकान का निर्माण किया गया था. फिलहाल हाईकोर्ट ने रहवासियों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इस मामले पर भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 9 फरवरी को होगी.
क्या है मामला?
कलियासोत नदी के किनारों पर अवैध अतिक्रमण (Illegal Encroachment) और पक्के निर्माण को देखते हुए यह मामला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में उठा था. जिसके अंतर्गत चली लंबी सुनवाई के बाद एनजीटी इस नतीजे पर पहुंचा था कि कलियासोत नदी के तट से 33 मीटर की दूरी में काबिज सभी निर्माण को हटाया जाए. एनजीटी द्वारा जारी निर्देश में ग्रीन बेल्ट एरिया में सर्वाधिक अतिक्रमण लोकेशन अयोध्या नगर बायपास रोड पर स्थित है, इसके साथ नीलबड़ से मुगालिया छाप, पटेल नगर बायपास से 11 मील रोड, करोंद बायपास रोड भानपुरा चौराहा से आशाराम बापू चौराहा पर बड़ी संख्या में अतिक्रमण है.
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