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MP News : हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल खत्म, अब स्कूल फीस में छूट की बात ठीक नहीं

MP News : बता दें कि निजी स्कूलों ने अपनी याचिका में यह दलील दी थी कि स्कूलों का संचालन छात्रों की फीस से ही होता है, इसलिए ट्यूशन फीस लिए जाने पर लगी रोक को खत्म किया जाए. तमाम पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, ऐसे में स्कूल फीस में छूट प्रासंगिक नहीं है.

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MP News : हाई कोर्ट का आदेश- कोरोना काल खत्म, अब स्कूल फीस में छूट की बात ठीक नहीं
जबलपुर:

Madhya Pradesh High Court Order : मध्यप्रदेश हाई कोर्ट (Jabalpur High Court) ने कोरोना काल (Covid 19) में स्कूल फीस (School Fees) में छूट दिए जाने संबंधी याचिकाओं का निराकरण कर दिया है. चीफ जस्टिस (Chief Justice) रवि मलिमठ और जस्टिस (Justice) विशाल मिश्रा की खंड पीठ ने स्पष्ट किया कि कोरोना काल समाप्त हो चुका है, ऐसे में स्कूल फीस में छूट प्रासंगिक नहीं है. कोविड के दौर में स्कूल फीस को लेकर अभिभावक और प्राइवेट स्कूल आमने-सामने आ गए थे. वहीं अब कोर्ट ने फीस को लेकर अहम बात सामने रख दी है.

किसने लगाई थी याचिका?

 कोरोना काल के दौरान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि छात्र-छात्राओं से ट्यूशन फीस (Students Tuition Fees) नहीं ली जाए. जिस पर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच समेत अन्य संगठनों ने याचिका लगाकर कहा था कि अभी कोरोना काल समाप्त नहीं हुआ है. इसलिए हाईकोर्ट के आदेश (High Court Order) का निजी स्कूल (Private School) पालन करें. इसके बदले प्राइवेट स्कूलों ने भी याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना काल में स्कूल बंद होने के साथ-साथ ट्यूशन फीस लेने पर रोक होने की वजह से स्कूलों की आर्थिक स्थिति खराब है.

फीस से ही चलता है स्कूल

बता दें कि निजी स्कूलों ने अपनी याचिका में यह दलील दी थी कि स्कूलों का संचालन छात्रों की फीस से ही होता है, इसलिए ट्यूशन फीस लिए जाने पर लगी रोक को खत्म किया जाए. तमाम पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि अब कोरोना काल समाप्त हो चुका है, ऐसे में स्कूल फीस में छूट प्रासंगिक नहीं है.

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