
Madhya Pradesh News : मध्य प्रदेश में रेत को लेकर इन दिनों कई जगहों से झगड़े की खबरें आ रही है. कुछ दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अवैध खनन रोकने गए पटवारी को रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, रेत माफिया ट्रैक्टर लेकर फरार हो गए थे. ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि बैतूल जिसे से खनिज इंस्पेक्टर (Mining Inspector) के साथ झूमा-झटकी का मामला सामने आया है. इसको लेकर ने खनिज इंस्पेक्टर ने चोपना थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है.
पहले जानिए क्या है मामला?
प्रदेश के साथ-साथ बैतूल जिले में भी रेत पर तकरार शुरू हो गई है, जिले के सबसे बड़े आदिवासी संघठन कंगला मांझी सरकार ने जिले के अधिकारियों से रेत पर अपना हक मांगा है. दरअसल जहां एक ओर पेसा एक्ट (PESA Act) के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh Government) ने आदिवासियों (Tribes) को गांव (Tribal Village) के संसाधनों पर पहला हक दिया है. वहीं दूसरी ओर मांझी सरकार की मांग को अनदेखा कर सरकार ने जिले की सभी रेत खदानों को 27 करोड़ 27 लाख रुपये में नीलाम कर दिया था. अब बैतूल जिले के हजारों सैनिकों ने जिले की 47 रेत खदानों पर मालिकाना हक की मांग की है.
अब जानिए सरकार ने क्या है?
गांव में रेत, मिट्टी, गिट्टी, पत्थर की खदानों पर पहला हक जनजातीय ग्रामसभा का होगा।
— Jansampark MP (@JansamparkMP) December 1, 2022
खदानों पर दूसरा अधिकार जनजातीय बहनों का होगा अगर वे लेना चाहेंगी तो उसके बाद ही निविदाएं बुलाई जाएंगी: सीएम श्री @ChouhanShivraj #मध्यप्रदेश_पेसा_एक्ट pic.twitter.com/TcFMXS7yF2
मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल में पेसा एक्ट से जुड़ा एक पोस्ट शेयर किया था. इस पोस्ट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) के बयान के दर्शाया गया है जिसमें लिखा है "गांव में रेत, मिट्टी, गिट्टी, पत्थर की खदानों पर पहला हक जनजातीय ग्रामसभा का होगा. खदानों पर दूसरा अधिकार जनजातीय बहनों का होगा अगर वे लेना चाहेंगी तो उसके बाद ही निविदाएं बुलाई जाएंगी."
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