विज्ञापन

MP SIR 2025: बिहार के बाद एमपी में भी अपडेट होगी वोटर लिस्ट, चुनाव आयुक्त ने बताया पूरा ब्लूप्रिंट

MP Election Commission ने Bihar Model पर आधारित SIR यानी Special Intensive Revision प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें BLO घर-घर जाकर voter list update करेगा. 9 December को draft voter list जारी होगी और final voter list 7 February 2026 को प्रकाशित होगी.

MP SIR 2025: बिहार के बाद एमपी में भी अपडेट होगी वोटर लिस्ट, चुनाव आयुक्त ने बताया पूरा ब्लूप्रिंट

MP SIR 2025: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है. बिहार की तर्ज पर अब एमपी में भी SIR यानी विशेष पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) होगा. इस प्रक्रिया को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी.

हर मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं

चुनाव आयोग ने साफ किया है कि किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से ज्यादा मतदाता नहीं होंगे. वर्तमान में मध्य प्रदेश में करीब 5 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं और 72 हजार के करीब मतदान केंद्र बनाए जाएंगे. SIR के तहत नए मतदाता अपना नाम BLO के जरिए जुड़वा सकेंगे.

BLO तीन बार घर-घर जाएगा

चुनाव आयोग ने बताया कि BLO कम से कम तीन बार प्रत्येक मतदाता के घर जाएगा. मृत, विस्थापित या डुप्लीकेट मतदाताओं को BLO अपडेट करेगा. साथ ही एक फॉर्म घर-घर बांटा जाएगा, जिसे मतदाता को सही-सही भरना होगा.

ट्रेनिंग और राजनीतिक दलों से समन्वय 

28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक BLO और संबंधित अधिकारियों की ट्रेनिंग होगी. जिला कलेक्टरों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं. आयोग ने राजनीतिक दलों को भी BLA (Booth Level Agent) नियुक्त करने के लिए कहा है, ताकि उन्हें भी ट्रेनिंग दी जा सके.

महत्वपूर्ण टाइमलाइन तय

प्रारूप मतदाता सूची 9 दिसंबर को जारी की जाएगी. 8 जनवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी. अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी और इसी के साथ SIR प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- 8th Pay Commission: मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी; केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी

गलत जानकारी भरने पर जेल या जुर्माना

चुनाव आयोग ने सख्त चेतावनी दी है कि फॉर्म में गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा, जुर्माना या दोनों की कार्रवाई हो सकती है. कई लोग दो या तीन जगहों पर नाम दर्ज करा देते हैं, ऐसे मामलों पर अब कड़ी निगरानी होगी.

वोटर कार्ड पर्याप्त नहीं, लिस्ट में नाम होना जरूरी

चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सिर्फ वोटर कार्ड होने से मतदान का अधिकार सुनिश्चित नहीं होता. मतदाता सूची में आपका नाम होना अनिवार्य है. यही SIR प्रक्रिया का सबसे अहम उद्देश्य है कि सही मतदाता, सही स्थान और सही सूची में दर्ज हों.

ये भी पढ़ें- MP में सरकारी दवाओं में अब QR कोर्ड अनिवार्य; स्कैन करते ही मिलेगी दवा की पूरी जानकारी

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close