विज्ञापन

‘सेक्स वर्कर्स को न करें परेशान और गिरफ्तार’, MP पुलिस ने दी सख्त हिदायत

MP Sex Workers: मध्य प्रदेश पुलिस ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे होटल और ढाबों पर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई यौनकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज न करें.

‘सेक्स वर्कर्स को न करें परेशान और गिरफ्तार’, MP पुलिस ने दी सख्त हिदायत

MP sex workers: मध्यप्रदेश पुलिस ने अपने अधिकारियों को होटल और ढाबों पर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई यौनकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज न करने का आदेश दिया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी. 

अधिकारी ने बताया कि तीन अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया कि वेश्यालय चलाना अवैध है लेकिन यौनकर्मियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए. 

मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा जारी आदेश में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) तथा रेलवे को ये निर्देश दिए गए हैं. 

आदेश में कहा गया कि होटल और ढाबा मालिकों द्वारा संचालित वेश्यालयों पर छापेमारी के बाद पुलिस ने कई महिलाओं को पकड़ा और उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (पीआईटीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

‘यौनकर्मियों को गिरफ्तार, दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए'

इसमें कहा गया कि इस संबंध में महिलाओं (यौनकर्मियों) के साथ पीड़िताओं की तरह व्यवहार करने के बारे में पहले भी लिखा जा चुका है. आदेश में कहा गया, ‘‘केवल वेश्यालय चलाना ही अवैध है. यौनकर्मियों को गिरफ्तार, दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए. सुनिश्चित करें कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराधों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.''

ये भी पढ़ें- 'यह तो फुस्स पटाखा निकला...' दिल्ली के खिलाफ धोनी की बैटिंग देख ऐसा क्यों बोले सिद्धू

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close