
MP sex workers: मध्यप्रदेश पुलिस ने अपने अधिकारियों को होटल और ढाबों पर छापेमारी के दौरान पकड़ी गई यौनकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज न करने का आदेश दिया है. एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.
अधिकारी ने बताया कि तीन अप्रैल को जारी आदेश में कहा गया कि वेश्यालय चलाना अवैध है लेकिन यौनकर्मियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए.
मध्यप्रदेश पुलिस मुख्यालय की महिला सुरक्षा शाखा द्वारा जारी आदेश में भोपाल और इंदौर के पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों (एसपी) तथा रेलवे को ये निर्देश दिए गए हैं.
आदेश में कहा गया कि होटल और ढाबा मालिकों द्वारा संचालित वेश्यालयों पर छापेमारी के बाद पुलिस ने कई महिलाओं को पकड़ा और उनके खिलाफ अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम (पीआईटीए) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
‘यौनकर्मियों को गिरफ्तार, दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए'
इसमें कहा गया कि इस संबंध में महिलाओं (यौनकर्मियों) के साथ पीड़िताओं की तरह व्यवहार करने के बारे में पहले भी लिखा जा चुका है. आदेश में कहा गया, ‘‘केवल वेश्यालय चलाना ही अवैध है. यौनकर्मियों को गिरफ्तार, दंडित या परेशान नहीं किया जाना चाहिए. सुनिश्चित करें कि अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत अपराधों में उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए.''
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