![MP News: सीएम के आदेश का दिखा असर, ग्वालियर में बिना अनुमति मांस-मछली बेचने वालों के सामान जब्त MP News: सीएम के आदेश का दिखा असर, ग्वालियर में बिना अनुमति मांस-मछली बेचने वालों के सामान जब्त](https://c.ndtvimg.com/2023-12/d2hraqng_madhya-pradesh-today-news-meat-and-fish-ban_625x300_18_December_23.jpg?downsize=773:435)
MP Latest News Updates: मध्य प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Dr. Mohan Yadav) के निर्देश पर शुरू किए गए अभियान के तहत नगर निगम ग्वालियर (Gwalior Municipal Corporation) ने खुले में बिना अनुमति के मांस और मछली (Maet and Fish Shops) बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की. इस दौरान बिना लाइसेंस चल रही सात दुकानों को बंद कराया गया. इसके अलावा आधा दर्जन विक्रेताओं से हजारों रुपये का जुर्माना वसूला गया. वहीं, एक दर्जन दुकानों और ठेले वालों के सामान जब्त किए गए.
नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह के निर्देश पर शहर में खुले में मांस मछली बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनुज शर्मा और डॉ. वैभव श्रीवास्तव के नेतृत्व में टीमें बनाई गई, जिसने रविवार को अलग-अलग इलाकों में कार्रवाई की. ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अंतर्गत मदाखलत अधिकारी शैलेन्द्र सिंह चौहान और स्वास्थ्य अधिकारी किशोर चौहान की टीम ने ग्वालियर पूर्व विधानसभा के अंतर्गत हुरावली चैराहा, डीवी सिटी रोड मुरार क्षेत्र में अवैध मांस विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की. इस दौरान बगैर लाइसेंस चल रही 7 दुकानों को तत्काल बंद करा दिया गया.
सड़क किनारे मांस-मछली बेचने वालों के सामान जप्त
इसके अलावा सड़क किनारे खड़े होकर मांस का विक्रय और कटिंग करने वाले अस्थाई दुकानदारों का पूरा समान जप्त कर लिया गया. इस दौरान अस्थाई अतिक्रमण को भी हटाया गया. इन दुकानदारों से निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए 3000-3000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया. इसके साथ ही सदर बाजार मुरार और पिंटो पार्क क्षेत्र से मदाखलत अमले की ओर से खुले में मीट मछली बेचने वालों की ओर से किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई.
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अंडे के ठेले वालों को भी दी गई समझाइश
नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि अवैध मांस-मछली विक्रेताओं के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के दौरान ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड 39 में स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी राजेन्द्र सिंह नेतृत्व में मांस मछली और अंडे वालों को समझाइश दी गई. इसके साथ ही नियम विरुद्ध दुकान चला रहे लोगों से 2000-2000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया.
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