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MP News: जमानत के लिए लगा दिए थे फर्जी कागजात, अब कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

MP News : कोर्ट ने महेश के सौंसा में निवास को लेकर जांच कराई और जांच में पाया गया कि महेश यादव नाम का कोई व्यक्ति गांव सौंसा में रहता ही नहीं. इसी के आधार पर थाना इंदरगंज पुलिस ने महेश के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया था, जिन पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने साथ ही 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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MP News: जमानत के लिए लगा दिए थे फर्जी कागजात, अब कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा
कोर्ट ने जमानत में फर्जी कागज लगाने वाले आरोपी को सुनाई सजा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) की एक अदालत ने एक फर्जी जमानतदार पर आरोप सिद्ध होने पर कठोर रुख अपनाते हुए सात साल की सजा सुना दी है. यह सजा न्यायालय में फर्जी ऋण पुस्तिका लगाकर आरोपी को प्रतिभूति पर रिहा कराने के आरोप में सुनाई गई है. 

जानते है क्या था पूरा मामला

अपर लोक अभियोजक जगदीश शाक्यवार ने कोर्ट द्वारा दिये गए फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि यह मामला 24 अप्रैल 2019 का है. आरोपी सौरभ को रिहा करने के लिए उसकी महेश ने जमानत दी थी. नूरगंज निवासी महेश ने जमानत के लिए कोर्ट में प्रतिभूति के तौर पर एक ऋण पुस्तिका प्रस्तुत की थी. इसमे उसने खुद को ग्वालियर जिले के गांव सौंसा में स्थित भूमि का स्वामी बताया था, लेकिन सन्देह होने पर कोर्ट ने जब महेश से उक्त भूमि को लेकर सवाल - जवाब किये तो वह सकपका गया और सही उत्तर नही दे पाया.

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जांच में संदेह निकला सही

कोर्ट ने महेश के सौंसा में निवास को लेकर जांच कराई और जांच में पाया गया कि महेश यादव नाम का कोई व्यक्ति गांव सौंसा में रहता ही नहीं. इसी के आधार पर थाना इंदरगंज पुलिस ने महेश के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया था, जिन पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उसे 7 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने साथ ही 16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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