Burhanpur News: लोक सभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2024) के लिए मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी बीच मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पूर्व पीसीसी चीफ (PCC Chief) अरुण यादव (Arun Yadav) और खंडवा संसदीय सीट (Khandwa Lok Sabha Seat) से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल (Narendra Patel) के खिलाफ बुरहानपुर जिले में आचार संहिता उल्लंघन (Violation of Code of Conduct) का केस दर्ज हुआ है. इसकी शिकायत एफएसटी टीम (FST Team) ने की थी, जिसके बाद नेपानगर की नावरा पुलिस चौकी में एफआईआर दर्ज किया गया.
इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का प्रचार (Election Campaign) धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया. दोनों के खिलाफ धारा 188 और धार्मिक संस्था दुरूपयोग का निवारण अधिनियम 1988 की धारा क्र. 6, 7 तहत दंडनीय होना पाया जाने से विवेचना में लिया गया है. गौरतलब है कि 18 अप्रैल को अरुण यादव लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल के साथ नेपानगर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे.
यह है पूरा मामला
नावरा चौकी पुलिस को एफएसटी क्रमांक 1 की टीम ने शिकायती आवेदन दिया. इसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरुण यादव एवं अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी का प्रचार धार्मिक स्थान माता मंदिर परिसर नावरा में किया गया. शिकायत में कहा गया, 'मैं 12 अप्रैल से एफएसटी क्रमांक 1 नेपानगर में कार्यरत हूं. तहसीलदार द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल और पूर्व सांसद अरुण यादव सहित अन्य द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.'
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आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन
शिकायतकर्ता एफएसटी टीम के कर्मी ने आगे कहा कि इस संबंध में उसे वीडियो क्लिपिंग प्राप्त हुई थी. इस क्लिपिंग और फोटोग्राफी की जांच करने के बाद वह मौके पर पहुंचे. जांच करने में स्पष्ट हुआ कि कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, सांसद अरुण यादव व अन्य के द्वारा 18 अप्रैल को दोपहर करीब 4 बजे ग्राम नावरा में माता मंदिर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार-प्रसार किया गया. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की धारा 3 के अनुसार किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग, किसी राजनीतिक क्रिया का संप्रवर्तन या प्रचार के लिए वर्जित है.
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