
Katni Private Hospital: मध्य प्रदेश के एक निजी हॉस्पिटल को मरीज की मौत के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने 52 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. जिले में यह पहला मामला है जब किसी निजी हॉस्पिटल के खिलाफ मुआवजे का आदेश जारी हुआ है. विवाद प्रतितोषण आयोग ने निजी अस्पताल को पीड़ित परिवार को मुआवजे का फैसला सुनाया है.
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कटनी के वर्धमान हॉस्पिटल में इलाजरत मरीज की छत से गिरकर हो गई थी मौत
पीड़ित पक्ष के वकील भूपेश जायसवाल ने बताया कि मृतक मनोज परौहा जुलाई 2022 में इलाज के लिए वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, 8-9 दिन तक इलाज चला और हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से अचानक उसकी गिरकर मृत्यु हो गई. मृतक के पिता द्वारा मौत की वजह और सीसीटीवी फुटेज मांगी गई, लेकिन हॉस्पिटल से कोई सूचना मुहैया नहीं कराई गई.

मृतक मरीज के पिता
मृतक के पिता ने न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया
रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के पिता रामजी परोहा ने न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया. न्यायलय ने वाद को पूरी तरह से प्रमाणित माना है और वर्धमान अस्पताल प्रबंधन के संचालक डॉक्टर ऋषि जैन और के विरुद्ध 44 लाख रु क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है. पीड़ित पक्ष को 9% वार्षिक ब्याज की दर से लगभग 52 लाख रुपर मिलेंगे.
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जिले में क्षतिपूर्ति का उपभोक्ता के पक्ष में सर्वाधिक राशि देने का पहला बड़ा मामला
गौरतलब है सेवा में घोर लापरवाही में अनावेदक के खिलाफ कटनी जिले में क्षतिपूर्ति का उपभोक्ता के पक्ष में सर्वाधिक राशि देने का बड़ा मामला है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के न्यायाधीश श्याचरण उपाध्याय ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल 52 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाकर नजीर पेश किया है.