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निजी अस्पताल को परिवार को 52 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश, इलाज के दौरान हुई थी मरीज की मौत

Compensation To Family: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जारी आदेश में 3 साल पहले इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले में निजी हॉस्पिटल को पीड़ित पक्ष को 52 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. पीड़ित परिवार अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत लेकर पहुंचा था. 

निजी अस्पताल को परिवार को 52 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश, इलाज के दौरान हुई थी मरीज की मौत
KATNI DISTRICT CONSUMER FORUM ORDER TO PAY COMPENSATION OF 52 LAKH TO VICTIM FAMILY

Katni Private Hospital: मध्य प्रदेश के एक निजी हॉस्पिटल को मरीज की मौत के लिए जिला उपभोक्ता फोरम ने 52 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. जिले में यह पहला मामला है जब किसी निजी हॉस्पिटल के खिलाफ मुआवजे का आदेश जारी हुआ है. विवाद प्रतितोषण आयोग ने निजी अस्पताल को पीड़ित परिवार को मुआवजे का फैसला सुनाया है.

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने जारी आदेश में 3 साल पहले इलाज के दौरान युवक की मौत के मामले में निजी हॉस्पिटल को पीड़ित पक्ष को 52 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. पीड़ित परिवार अस्पताल के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत लेकर पहुंचा था. 

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कटनी के वर्धमान हॉस्पिटल में इलाजरत मरीज की छत से गिरकर हो गई थी मौत

पीड़ित पक्ष के वकील भूपेश जायसवाल ने बताया कि मृतक मनोज परौहा जुलाई 2022 में इलाज के लिए वर्धमान हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, 8-9 दिन तक इलाज चला और हॉस्पिटल की दूसरी मंजिल से अचानक उसकी गिरकर मृत्यु हो गई. मृतक के पिता द्वारा मौत की वजह और सीसीटीवी फुटेज मांगी गई, लेकिन हॉस्पिटल से कोई सूचना मुहैया नहीं कराई गई.

मृतक मरीज के पिता

मृतक मरीज के पिता

मृतक के पिता ने न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया

रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के पिता रामजी परोहा ने न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष क्षतिपूर्ति का वाद दायर किया. न्यायलय ने वाद को पूरी तरह से प्रमाणित माना है और वर्धमान अस्पताल प्रबंधन के संचालक डॉक्टर ऋषि जैन और के विरुद्ध 44 लाख रु क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया है. पीड़ित पक्ष को 9% वार्षिक ब्याज की दर से लगभग 52 लाख रुपर मिलेंगे.

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न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वर्धमान हास्पिटल प्रबंधन को मामले में दोषी पाया. जानबूझकर लापरवाही करने के लिए डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मामला भी मामला दर्ज किया है. हालांकि अनावेदक पर पहले से ही 304 ए का मामला कोर्ट में विचाराधीन है.

जिले में क्षतिपूर्ति का उपभोक्ता के पक्ष में सर्वाधिक राशि देने का पहला बड़ा मामला

गौरतलब है सेवा में घोर लापरवाही में अनावेदक के खिलाफ कटनी जिले में क्षतिपूर्ति का उपभोक्ता के पक्ष में सर्वाधिक राशि देने का बड़ा मामला है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के न्यायाधीश श्याचरण उपाध्याय ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुल 52 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला सुनाकर नजीर पेश किया है.

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