विज्ञापन
Story ProgressBack

Jabalpur: पति को छोड़ मायके में रह रही पत्नी ने मांगा भरण पोषण तो कोर्ट ने दिया ये आदेश

Jabalpur News: पति के साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी भरण-पोषण की पात्र नहीं होती है. महिला की दायर परिवाद  को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.  

Read Time: 2 min
Jabalpur: पति को छोड़ मायके में रह रही पत्नी ने मांगा भरण पोषण तो कोर्ट ने दिया ये आदेश

The Court gave order: जबलपुर में कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश केएन सिंह की अदालत ने पति-पत्नी के बीच अलगाव के बाद दायर परिवाद में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है. जिसमें उन्होंने साफ किया है  कि पति के साथ रहने से इनकार करने वाली पत्नी भरण-पोषण की पात्र नहीं होती है. महिला की दायर परिवाद  को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.  

यह है पूरा मामला 

दरअसल जबलपुर (Jabalpur) के रहने वाले  सचिन की ओर से अधिवक्ता जीएस ठाकुर व अरूण कुमार भगत ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि सचिन की पत्नी 15 दिसंबर 2020 से ससुराल छोड़ कर मायके में रहने लगी है. यहां तक कि धारा-9 हिन्दु विवाह अधिनियम  (Hindu Marriage act) के प्रकरण का नोटिस मिलने के बाद उसने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता का प्रकरण प्रस्तुत कर भरण-पोषण की मांग कर दी. इतना ही नहीं 26 नवंबर, 2020 को दहेज प्रताड़ना (Dowry Harassment) का मामला भी थाना आधारताल में पंजीबद्व करा दिया . साथ ही 12 लाख रुपए का चेक अनादारित होने का परिवाद भी प्रस्तुत किया है. कोर्ट ने इन दलीलों को ध्यान से सुना और एक महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया. 

ये भी पढ़ें लाड़ली बहना योजना की 9वीं किस्त: CM मोहन यादव आज 1.29 करोड़ बहनों के खाते में ट्रांसफर करेंगे ₹1576 करोड़

ये भी बताया 

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि गया कि पत्नी ने अपने न्यायालयीन कथनों में साफ किया है कि उसे अपने पति के साथ नहीं रहना है. इन तर्को और प्रस्तुत किए गए न्यायदृष्टांत से सहमत होकर अदालत ने पत्नि का भरण पोषण का आवेदन निरस्त कर दिया है. 

ये भी पढ़ें Chhattisgarh : नक्सल इलाके में प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी महिला, जवान ऐसे बने पीड़िता का सहारा- देखें तस्वीरें

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
NDTV Madhya Pradesh Chhattisgarh
डार्क मोड/लाइट मोड पर जाएं
Our Offerings: NDTV
  • मध्य प्रदेश
  • राजस्थान
  • इंडिया
  • मराठी
  • 24X7
Choose Your Destination
Close