Madhya Pradesh News: जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड से जुड़े एक मामले में सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने डॉ. अमित खरे को तथ्य छिपाने का दोषी पाया और उन्हें छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उन पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
चिकित्सकीय रिपोर्ट में लापरवाही बरती
अभियोजन की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने कहा कि बेदी नगर की स्मार्ट सिटी अस्पताल के संचालक डॉ. खरे ने वेदिका ठाकुर हत्याकांड से जुड़ी चिकित्सकीय रिपोर्ट में लापरवाही बरती. आरोप है कि उन्होंने यह जानते हुए भी कि वेदिका ठाकुर पर गोली चलाई गई थी. पूर्व भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से इस तथ्य को छिपाया. यह कृत्य अपराध की श्रेणी में आता है.
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ये है मामला
वेदिका ठाकुर हत्याकांड जबलपुर, मध्य प्रदेश का एक गंभीर मामला है. 16 जून 2023 को भाजपा नेता प्रियांश विश्वकर्मा ने अपने दफ्तर में MBA छात्रा वेदिका ठाकुर को गोली मार दी थी. गोली वेदिका के पेट में लगी. जिसके बाद उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया. दस दिनों तक इलाज के बाद, 26 जून 2023 को वेदिका की मौत हो गई.
घटना के बाद प्रियांश को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया.इस मामले में पुलिस पर भी देरी से कार्रवाई करने और एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही के आरोप लगे हैं. जिसकी वजह से वेदिका के परिवार ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
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