
Satariya Case: मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को दमोह घटना से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच को बताया कि सभी पांच आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की गई है. राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ को यह जानकारी मुहैया करवाई.
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अन्नू पांडे समेत पांच आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई
गौरतलब है दमोह जिले में सतरिया मंदिर में एक ओबीसी वर्ग के युवक को पुरोहित का पैर धोने और गंदा पीने के लिए मजबूर करने वाला एक वीडियो सामने आया था. इस घटना के बाद मुख्य आरोपी अन्नू पांडे समेत पांच आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है. बुधवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को इसकी जानकारी दी है.
स्वतः संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के आदेश दिए
रिपोर्ट के मुताबिक ग्राम सतरिया में मंदिर के अंदर हुए घटनाक्रम के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के आदेश दिए थे. कोर्ट ने दमोह कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से 16 अक्टूबर की शाम तक हलफनामे सहित विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है.
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सतरिया प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई आगामी 17 अक्टूबर को होगी
कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि “मध्यप्रदेश में बार-बार होने वाली जातिगत हिंसा और भेदभावपूर्ण घटनाएं स्तब्ध करने वाली हैं. अगर इस पर नियंत्रण नहीं हुआ, तो समाज में गहरी विभाजन रेखा बन जाएगी. सतरिया प्रकरण को लेकर हाई कोर्ट की अगली सुनवाई आगामी 17 अक्टूबर को होगी.