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This Article is From Jan 12, 2024

Jabalpur: रिटायरमेंट की उम्र पूरी फिर भी पद पर जमें हैं रजिस्ट्रार, अब हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

MP News: मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, जबलपुर में डॉ. श्रीकांत जोशी के रजिस्ट्रार पद पर सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने के बाद भी जमे होने को लेकर जवाब-तलब किया है.

Jabalpur: रिटायरमेंट की उम्र पूरी फिर भी पद पर जमें हैं रजिस्ट्रार, अब हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Madhya Pradesh High court Decision : इन दिनों रिटायरमेंट की उम्र पूरी कर चुके नौकरशाहों पर सरकार मेहरबान है. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High court) में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्व विद्यालय के रजिस्ट्रार का मामला पहुंच गया है. यहां के रजिस्ट्रार डॉ. श्रीकांत जोशी के पद पर बने रहने को पूर्व रजिस्ट्रार डॉ. जीपी पांडे ने चुनौती दी है. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने यूनिवर्सिटी प्रशासन समेत अन्य को नोटिस जारी किया है. 

यह है मामला

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, वेटरनरी यूनिवर्सिटी, जबलपुर में डॉ .श्रीकांत जोशी के रजिस्ट्रार पद पर सेवानिवृत्ति आयु पूरी होने के बाद भी जमे होने को लेकर जवाब-तलब किया है. न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता वेटरनरी यूनिवर्सिटी के पूर्व रजिस्ट्रार डॉ.जीपी पांडे की ओर से अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने पक्ष रखा. उन्होंने दलील दी कि विश्वविद्यालय अधिनियम-2009 की धारा 14 (3) में रजिस्ट्रार पद की रिटायरमेंट आयु 62 वर्ष है. लिहाजा, सवाल उठता है कि वेटरनरी यूनिवर्सिटी के वर्तमान रजिस्ट्रार डॉ. श्रीकांत जोशी 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी रजिस्ट्रार पद पर क्यों कार्यरत हैं?  इस अधिनियम के अनुसार शासन व्दारा नियुक्त रजिस्ट्रार 62 वर्ष की आयु के बाद रजिस्ट्रार पद पर कार्य नहीं कर सकता और वह रजिस्ट्रार पद से रिटायर हो जाएगा. दरअसल, इसीलिए  पूर्व रजिस्ट्रार याचिकाकर्ता को राज्य शासन ने 62 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के कारण रजिस्ट्रार पद से हटा दिया था. तब हाई कोर्ट ने शासन के फैसले को सही माना था.

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5  दिसंबर 2022 को हो चुके हैं रिटायर 

दलील दी गई कि डॉ. जोशी के मामले में न तो शासन ने और न ही वर्तमान कुलपति ने नियमों का पालन किया है. तत्कालीन न्यायालय के फैसले के विपरीत डॉ. जोशी को रजिस्ट्रार पद की रिटायरमेंट आयु 5 दिसंबर 2022 को पूर्ण करने के बाद भी एक वर्ष से अधिक समय तक रजिस्ट्रार पर बनाए रखे हैं, जो नियमों का  उल्लंघन है. डॉ. जोशी ने जिन शिक्षकों की नियुक्तियों के आदेश और ऐसे अन्य महत्वपूर्ण आदेश पांच दिसंबर, 2022 के बाद हस्ताक्षरित किए हैं, वे कठघरे में रखे जाने योग्य हैं. 

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