
जबलपुर (Jabalpur) में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने के मामले में जिला अदालत ने पॉक्सो एक्ट (POCSO) के तहत ऑटो चालक को 3 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
क्या था पूरा मामला
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता की मां ने घमापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में पीड़िता की मां ने कहा कि अपनी बेटी को स्कूल लाने और ले जाने के लिए एक ऑटो लगाया था. जिसका चालक चंद्रशेखर उर्फ चंदू है. वहीं 4 जनवरी 2023 को ऑटो चालक ने पीड़िता को स्कूल से लाकर घर छोड़ा. जैसे ही पीड़िता घर पहुंची वो डरी सहमी अपनी मां के पीछे छिप गई. ऑटो चालक के जाने के बाद जब परिजनों ने पूछा तो पीड़िता ने पूरी बात अपने घर वालों को बताई. जिसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे.
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तीन साल की सजा के साथ 1 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
परिजनों के शिकायत पर पुलिस ने छेड़खानी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर किया और अदालत के समक्ष चालान पेश किया. सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी चंद्रशेखर को तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. बता दें कि इस मामले में शासन की ओर से एडीपीओ मनीषा दुबे ने पक्ष रखा.
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