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शादियों में ना बजेगा बैंड, ना ही डीजे....नियम नहीं मानने पर काजी-मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, जानें पूरा मामला

MP News: श्योपुर में मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं ने अनोखी पहल शुरू की है. अब जिले में होने वाली मुस्लिम समाज की शादियों में डीजे और बैंड बाजे में पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.

शादियों में ना बजेगा बैंड, ना ही डीजे....नियम नहीं मानने पर काजी-मौलाना नहीं पढ़ाएंगे निकाह, जानें पूरा मामला
प्रतीकात्मक फोटो

Muslim Community Initiative: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के श्योपुर (Sheopur) में मुस्लिम समाज (Muslim Community) के धर्म गुरुओं ने एक अनोखी पहल (Unique Initiative) शुरू की है. श्योपुर में मुस्लिम समाज की होने वाली शादियों और बारात में अब न तो बैंड-बाजा बाजेगा और न ही डीजे (No DJ and Band). मुस्लिम समाज की शादियों में ये नया नियम मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं (Religious Leader of Muslim Society) की बैठक और रायशुमारी के बाद लागू किया गया. मुस्लिम समाज में अब बारात में डीजे और बैंड बाजा बजाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इस पहल को मुस्लिम समाज के गुरु समाज सुधार के तौर पर देख रहे हैं.

नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना

खास बात यह है कि मुस्लिम समाज के धर्म गुरुओं के इस नियम को नहीं मानने वाले लोगों के खिलाफ 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके अलावा समाज में बनाए गए नियम को तोड़ने वाले व्यक्ति की दावत में आने वाले लोग शादी का बहिष्कार करेंगे और काजी या मौलाना निकाह भी नहीं पढ़ाएंगे. इसके साथ जिस व्यक्ति ने इस फरमान को नहीं मानने वाले को पूरे समाज के आगे अपनी गलती पर माफी भी मांगनी पड़ेगी.

शहर काजी ने फतवे को बताया समाज सुधारक

बता दें कि श्योपुर में मुस्लिम समाज की शादियों की बारात में बैंड बाजा और डीजे के बजाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए हुई बैठक में मुस्लिम समाज की करीब 16 जातियों के प्रमुख धर्मगुरु शामिल हुए. इस बैठक के बाद शादियों में बैंड बाजा और डीजे न बजाने का फतवा जारी कर दिया गया है. धर्मगुरुओं की रायशुमारी के बाद जारी इस फतवे को समाज सुधार के तौर पर बताया जा रहा है. 

इस फतवे के पीछे की असली वजह बताते हुए शहर काजी अतीक उल्लाह कुरैशी ने कहा कि समाज की शादियों और बारात में बैंड बाजे और डीजे के बीच नाचने वाले युवाओं के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़े के हालात बनते हैं और बड़े विवाद सामने आते हैं. इसलिए इस नियम को बनाया है और दूसरी ओर इस फतवे से शादियों में होने वाली फिजूलखर्ची को भी रोका जा सकेगा.

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