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इंदौर में प्रतिबंध! सोशल मीडिया का दुरुपयोग पड़ेगा भारी; बगैर अनुमति प्रदर्शन, जुलूस पर भी रोक

इंदौर में पुलिस कमिश्नर ने BNS Section 163 के तहत बड़े प्रतिबंध लगाए हैं. अब बिना अनुमति किसी भी रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी. Social Media पर अफवाह फैलाने, झूठी खबरें शेयर करने और communal harmony बिगाड़ने वालों पर वैधानिक कार्रवाई होगी.

इंदौर में प्रतिबंध! सोशल मीडिया का दुरुपयोग पड़ेगा भारी; बगैर अनुमति प्रदर्शन, जुलूस पर भी रोक

Indore Restrictions: इंदौर में अब बिना अनुमति किसी भी तरह की रैली, जुलूस या धरना प्रदर्शन करना भारी पड़ सकता है. पुलिस कमिश्नर Santosh Kumar Singh ने भारतीय नागरिक संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत शहर में कई तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर अब कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. आदेश का मुख्य उद्देश्य शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखना और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर रोक लगाना है.

बिना अनुमति रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक

पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति या संगठन को रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं होगी. ऐसे आयोजनों में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या खतरनाक वस्तु का उपयोग या प्रदर्शन करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. नियम तोड़ने वालों पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

सोशल मीडिया पर अफवाह पड़ेगी भारी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे WhatsApp, Facebook, Instagram और X (Twitter) पर सांप्रदायिक, सामाजिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट साझा करने पर अब कार्रवाई की जाएगी. आदेश में कहा गया है कि किसी भी आपत्तिजनक, झूठी या भ्रामक पोस्ट को लाइक, कमेंट, शेयर या फॉरवर्ड करने वाला भी दोषी माना जाएगा. इस तरह की गतिविधि को शांति भंग करने की कोशिश समझा जाएगा, और आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

किरायेदारों और कामगारों की जानकारी जरूरी

शहर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने यह भी आदेश दिया है कि घर मालिक, होटल, लॉज और ठहरने की जगह देने वाले लोग अपने किरायेदारों, घरेलू नौकरों और कामगारों की पूरी जानकारी पुलिस थाने में दें. इसके साथ ही ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले कर्मचारियों के पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा. इससे अपराधियों की पहचान और निगरानी में आसानी होगी.

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नशीली दवाओं और ज्वलनशील पदार्थों पर रोक

शहर में नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर भी कार्रवाई की जाएगी. बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोर या व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी. इसी तरह खुले रूप में पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थ बेचने पर भी रोक लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक या दंगाई गतिविधि को रोका जा सके.

शांति और सद्भावना बनाए रखना प्राथमिकता

पुलिस कमिश्नर ने आदेश में कहा है कि इंदौर शहर की शांति, सुरक्षा और साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. किसी भी व्यक्ति द्वारा धार्मिक या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी तो उसके खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाएगा. प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और अफवाहों पर ध्यान न दें.

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