Money Doubling Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने मध्य प्रदेश के बालाघाट (Balaghat) जिले में डबल मनी घोटाले से जुड़े मामले में अजय तिडके और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. चार्जशीट 30 जनवरी को जबलपुर की विशेष पीएमएलए कोर्ट में पेश की गई थी. इसके बाद आरोपियों को प्री-कोग्नाइजेंस सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं. ईडी ने इसकी जानकारी दी है. ईडी ने यह जांच तीन एफआईआर के आधार पर शुरू की थी, जो बालाघाट जिले की लांजी और किरणपुर पुलिस स्टेशनों में बीयूडीएस एक्ट, 2019 की धारा 21(1) और 21(2) तथा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई थीं.
ED, Bhopal Zonal Office, has filed a Prosecution Complaint against Ajay Tidke and others in connection with the “Double Money” scam in Balaghat District, Madhya Pradesh, under PMLA, 2002, before the Hon'ble Special PMLA Court, Jabalpur on 30.01.2026. Notices for pre-cognizance… pic.twitter.com/ICfCDlJTaA
— ED (@dir_ed) February 6, 2026
जांच में क्या मिला?
जांच में पता चला कि अजय तिडके और उनके साथियों ने लगभग छह महीने तक एक धोखाधड़ी वाली 'डबल मनी' योजना चलाई. उन्होंने लोगों को झूठे वादे करके निवेश करने के लिए प्रेरित किया कि उनकी रकम थोड़े समय में दोगुनी हो जाएगी.
जांच के दौरान, ईडी के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने दो “प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर” जारी किए, जिनमें 2.98 करोड़ रुपए की संपत्तियां और 25 अचल संपत्तियां जिनकी कीमत 1.50 करोड़ रुपए थी, कुल मिलाकर 4.48 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की गईं. इनमें से एक पीएओ को पीएमएलए के तहत निर्णयकारी प्राधिकारी द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई है. संबंधित प्राधिकरणों द्वारा रोकी गई या अटैच की गई संपत्तियों को भी केंद्रीय सरकार के पास जब्ती के लिए भेजा गया है.
जांच में यह भी सामने आया कि आरोपियों ने झूठे वादों के जरिए बहुत अधिक रिटर्न का लालच देकर बड़ी संख्या में निवेशकों से पैसे जुटाए, जबकि कोई वैध व्यापार गतिविधि नहीं थी.
जांच में यह भी पता चला कि अपराध से प्राप्त धन का उपयोग आरोपियों, उनके परिवार और सहयोगियों के नाम पर चल और अचल संपत्ति खरीदने में किया गया. निवेशकों के फंड को इन संपत्तियों से जोड़ने वाली स्पष्ट और लगातार मनी ट्रेल भी जांच में स्थापित हुई.
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