Rally And Protest Ban
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बिना अनुमति धरना, रैली और जुलूस निकालने पर होगा एक्शन, विदिशा कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Tuesday February 17, 2026
- Written by: नावेद खान, Edited by: धीरज आव्हाड़
विदिशा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंशुल गुप्ता ने बिना अनुमति धरना, रैली, जुलूस, पुतला दहन और सामूहिक प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता‑2023 की धारा 163 के तहत लागू आदेश 13 फरवरी 2026 से दो माह तक प्रभावी रहेगा.
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इंदौर में प्रतिबंध! सोशल मीडिया का दुरुपयोग पड़ेगा भारी; बगैर अनुमति प्रदर्शन, जुलूस पर भी रोक
- Wednesday November 5, 2025
- Written by: Tanushree Desai, Edited by: धीरज आव्हाड़
इंदौर में पुलिस कमिश्नर ने BNS Section 163 के तहत बड़े प्रतिबंध लगाए हैं. अब बिना अनुमति किसी भी रैली, जुलूस या प्रदर्शन पर रोक रहेगी. Social Media पर अफवाह फैलाने, झूठी खबरें शेयर करने और communal harmony बिगाड़ने वालों पर वैधानिक कार्रवाई होगी.
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MP News: ग्वालियर में यह हरकत की तो जाना पड़ सकता है जेल, कलेक्टर रुचिका ने जारी किया सख्त आदेश
- Saturday October 11, 2025
- Written by: Dev Shrimali, Edited by: उदित दीक्षित
Gwalior News: कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश में कहा कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस दौरान भीड़ होगी, ऐसे में सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना समेत अन्य आयोजनों पर रोक लगाई गई है.
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बिना अनुमति धरना, रैली और जुलूस निकालने पर होगा एक्शन, विदिशा कलेक्टर ने जारी किए आदेश
- Tuesday February 17, 2026
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विदिशा में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अंशुल गुप्ता ने बिना अनुमति धरना, रैली, जुलूस, पुतला दहन और सामूहिक प्रदर्शन पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता‑2023 की धारा 163 के तहत लागू आदेश 13 फरवरी 2026 से दो माह तक प्रभावी रहेगा.
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Gwalior News: कलेक्टर रुचिका चौहान ने आदेश में कहा कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक और सामाजिक आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय कार्यक्रमों का आयोजन होगा. इस दौरान भीड़ होगी, ऐसे में सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के प्रदर्शन, धरना समेत अन्य आयोजनों पर रोक लगाई गई है.
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