MP News in Hindi : मध्य प्रदेश के इंदौर के गौरव अहलावत बीते कई माह से न्याय की गुहार लगा रहे थे. अब धोखाधड़ी व फर्जी कूट रचित कागजात बनाने के मामले में कोर्ट ने आदेश जारी किया है. गौरव अहलावत की ओर से अजय मिश्रा अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी इंदौर के न्यायालय में एफआईआर दर्ज करवाने का प्रकरण दायर किया गया था, जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि संजय जसवानी द्वारा अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी कंपनी जी.आर.वि बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड की फैक्ट्री हड़पने के लिए फर्जी व कूट रचित दस्तावेज बनाए गए थे.
इनकी बढ़ेगी मुश्किलें
गौरव और उनकी मां का अपहरण कर मारपीट की गई थी. न्यायालय द्वारा आवेदक को सुनने के उपरांत आरक्षी केंद्र लसूडिया को यह आदेश दिए गए हैं कि संजय जसवानी, संजय कलवानी,कंचन, नितिन जेवनानी,विजय जसवानी, दिनेश मनवानी, जय माथे,संदीप,नदीम,नीरज व यतींद्र के विरुद्ध धोखाधड़ी करने फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बनाने हेरा-फेरी करने छल व आपराधिक षड्यंत्र, अपहरण, मारपीट की बात सामने आई थी.
ये भी पढ़ें- Naxal Surrender: माड़वी समेत 11 लाख के ईनामी नक्सलियों ने पुलिस के सामने डाले अपने हथियार, खुद से बताया ये कारण
जानें क्या बोले गौरव
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 3,115,118,140,61,306, समेत अन्य धाराओं में एफआईआई दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं. गौरव अहलावत ने इसे संविधान की जीत बताते हुए वीडियो जारी किया.
ये भी पढ़ें- नक्सली हिड़मा के गांव जाएंगे अमित शाह! डिप्टी CM ने बस्तर दौरे के कार्यक्रम का बताया पूरा शेड्यूल