Indore Khalsa College Seal: मध्य प्रदेश के बुधवार को एक साथ दो कॉलेज को सील करने की कार्रवाई हुई है. पहले तो उज्जैन के इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला लगाया गया, फिर इंदौर में खालसा कॉलेज को सील किया गया है. दोनों कॉलेज पर नगर निगमों ने एक्शन लिया है. इन पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स बकाया है.
इंदौर नगर निगम के अनुसार, खालसा कॉलेज पर एक करोड़ रुपये से अधिक का टैक्स बकाया है. नगर निगम के एक्शन के बाद अब लग रहा है कि इंदौर में टैक्स बकायादारों के खिलाफ सख्ती शुरू हो गई है. बड़े बकायादारों पर शिकंजा कसते हुए निगम ने आज यह कदम उठाया है.
कई बार नोटिस देकर दिलाया याद
निगम कमिश्नर दिलीप कुमार यादव के निर्देश पर शहर के खालसा कॉलेज को निगम की टीम ने सील कर दिया है. बता दें कि कॉलेज लंबे समय से टैक्स नहीं जमा कर रहा था और निगम लगातार नोटिस दे रहा था, बावजूद इसके कोई भी राशि जमा नहीं की गई. इसी क्रम में गुरुवार को नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और पूरे परिसर को सील कर दिया.

उज्जैन में नगर निगम ने इंजीनियरिंग कॉलेज पर लगाया ताला.
उज्जैन नगर निगम की सीलबंद कार्रवाई
वहीं, उज्जैन नगर निगम भी संपत्तिकर वसूली को लेकर एक्शन मोड में आ गया है. निगम ने नेशनल लोक अदालत से पहले बड़े बकायदारों की संपत्तियों पर तालाबंदी शुरू कर दी. निगम ने गुरुवार को ही इंजीनियरिंग कॉलेज पर एक करोड़ से अधिक संपत्तिकर बकाया होने पर ताला लगा दिया. वहीं, सात अन्य बकायदारों की संपत्तियों पर भी तालेबंदी कर दी.

निगमायुक्त अभिलाष मिश्रा ने 13 दिसंबबर को आयोजित नेशनल लोक अदालत से पहले कार्रवाई के आदेश दे दिए. परिणाम स्वरूप संपत्तिकर अमले ने झोन क्र. 1, 3 एवं 6 में 8 बड़े बकायादार जिन पर कुल 1.22 करोड़ का संपत्तिकर बकाया था, उनकी संपत्ति पर ताला बंदी कर दी.
इंजीनियरिंग कॉलेज पर लगाया ताला
निगम रिकॉर्डनुसार, शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पर 1,01,20,000 रुपये का संपत्तिकर बकाया है. इसलिए संपत्तिकर अमला करवाई के लिए पहुंचा तो पता चला प्राचार्य भोपाल गए हैं. इस पर टीम ने प्रभारी प्राचार्य की उपस्थिति में ताला लगाकर सिल कर दिया. हालांकि प्राचार्य ने कहा शीघ्र संपत्तिकर का भुगतान कर दिया जाएगा.
इनकी संपत्ति पर भी तालाबंदी
उज्जैन नगर निगम अमले ने नागझिरी में ठाकुर इंडस्ट्री पर 376168 रुपये, भील ठाकूर समाज संगठन जयसिंह पुरा पर 196358 रुपये, भीला गारी पर 131331 रुपये, लक्ष्मीनारायण मंदिर माली समाज भेरूलाल पर 109767 रुपये, बसंतीलाल भुवान सदावल मार्ग रामघाट 80588 रुपये, मोहम्मद इमरान खान श्रीपाल मार्ग पर 68498 रुपये, रामप्यारी परमार तिलक मार्ग पर 27808 रुपये संपत्तिकर जमा नहीं किए जाने पर तालाबंदी की कार्यवाही की गई. कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी.
ये भी पढ़ें- जबलपुर में दिनदहाड़े चिंटू ठाकुर की हत्या, सिर गोली मारकर उतारा मौत के घाट