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This Article is From May 11, 2025

8 साल की बच्ची से 68 साल के बुजुर्ग ने की अश्लील हरकत, कोर्ट ने सुनाई बहुत बड़ी सजा

MP News: नए कानून में दर्ज हुए केस में महज आठ माह में  ट्रायल पूरी हुई. आठ साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले  68 साल के आरोपी को कोर्ट ने आजन्म कारावास की सजा सुना दी है. 

8 साल की बच्ची से 68 साल के बुजुर्ग ने की अश्लील हरकत, कोर्ट ने सुनाई बहुत बड़ी सजा

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 8 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने वाले 68 साल के एक व्यक्ति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. उसे अब पूरी जिंदगी  जेल में सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा. विशेष न्यायाधीश वंदना राज पाण्डेय ने आरोपों को सही ठहराते हुए उसे  आजीवन कारावास की सजा दी और 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

 नया कानून, भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कंपू थाने में 4 अगस्त 2024 को एफआईआर दर्ज की गई थी. महज आठ माह में मामले की ट्रायल पूरी कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही ये केस जिला न्यायालय ग्वालियर का पहला केस बन गया है, जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी गई.

अपने फैसले मे न्यायालय ने कहा कि बच्ची के  साथ किया गया अपराध, आरोपी की घृणित मानसिकता को दर्शित करता है. पीड़िता तो आरोपी को दादा कहती थी, उसके साथ किए गए अपराध को देखते हुए आरोपी के प्रति, सहानुभूति दिखाना या फिर न्यूनतम सजा देना उचित प्रतीत नहीं होता. न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपए बतौर प्रतिकर दिलाने की अनुशंसा भी की है. 

घर के बाहर अकेले देख की थी घनौनी हरकत

अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी अनिल मिश्रा ने फैसले की जानकारी देते हुए  बताया कि 4 अगस्त 2024 को पीड़ित बच्ची मदरसे से पढ़ाई कर घर लौटी और घर के  पास ही में अपने रिश्तेदार के घर खेलने चली गई. तभी आरोपी हजरत अली वहां आया. पहले बच्ची के साथ शर्मनाक  अश्लील हरकत की. ज़ब घटना की सूचना परिजनों को मिली तो वे बच्ची को लेकर थाने पहुंचे.  इसके बाद कंपू थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया.

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कोर्ट ने कहा- मन मस्तिष्क पर पड़ा बुरा असर 

सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता ने मेडिकल कराने से इनकार किया, जिससे मामला स्वतः ही संदिग्ध प्रतीत हो जाता है. पीड़िता के पिता से उसके बेटे का  विवाद हुआ था, जिसके चलते कुछ  समय पूर्व झूठी रिपोर्ट भी  दर्ज कराई गई थी. हालांकि न्यायालय ने कहा कि दोनों पक्षों में विवाद के संबंध में कोई रिपोर्ट या दस्तावेज, बतौर साक्ष्य पेश नहीं किए गए.वहीं पीड़िता घटना के बारे में बताते समय असहज हो गई थी. आरोपी को वीसी के माध्यम से दिखाया गया, जिसे देखकर पीड़िता ने अपना मुंह उधर कर लिया था और भयभीत दिखाई देने लगी थी.पीड़िता का व्यवहार अभियुक्त के उक्त कृत्य के कारण उसके मन मस्तिष्क पर पड़े भय को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.

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