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Gwalior Rape Case: दुष्कर्म मामले में वांटेड तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जनवरी से फरार हैं आरोपी अफसर

Gwalior Tehsildar Rape Case Update: ग्वालियर में दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी तहसीलदार के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. आइए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है.

Gwalior Rape Case: दुष्कर्म मामले में वांटेड तहसीलदार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट, जनवरी से फरार हैं आरोपी अफसर
तहसीलदार के लिए जारी हुआ गिरफ्तारी वारंट

Gwalior Crime News Latest Update: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में खुद को पत्नी बताने वाली महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज होने के बाद से लगातार फरार चल रहे राज्य प्रशासनिक सेवा (State Administrative Services) वाले अफसर तहसीलदार शत्रुहन सिंह चौहान के खिलाफ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. इस मामले में ग्वालियर की महिला थाना पुलिस ने 18 मार्च को चालान पेश किया था. इसके बाद मामले में 3 अप्रैल और 5 मई को सुनवाई हुई. लेकिन, दोनों ही बार शत्रुहन सिंह चौहान अनुपस्थित रहा. इसके चलते मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अब गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. अगली सुनवाई जून में होगी.

क्या था पूरा मामला?

बता दें कि एक महिला ने शिकायत की थी कि चौहान ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, फिर मंदिर में शादी की. दोनों का एक बच्चा भी हैं. लेकिन, अब वह उसे छोड़ गए हैं. महिला थाना पुलिस ने 15 जनवरी को ग्वालियऱ जिले के भितरवार के तत्कालीन तहसीलदार शत्रुहन सिंह चौहान के खिलाफ रेप और अन्य धाराओं मे एफआईआर दर्ज की.

सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला

मामला सामने आने के बाद से चौहान गायब है. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी ने पहले सत्र न्यायालय फिर हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की. 30 जनवरी को ट्रायल कोर्ट, तो 5 फरवरी 2025 को हाई कोर्ट ने आरोपी की याचिका खारिज की. इसके बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेश की. लेकिन, वहां से भी राहत नहीं मिली. इसके बाद पुलिस ने 18 मार्च को चालान पेश किया. इसके बाद आगे की कार्रवाई नहीं हो पा रही है. 

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बैतूल हुआ था तबादला

एफआईआर होने के कुछ समय बाद ही शत्रुहन सिंह चौहान का बैतूल तबादला हो गया था. लेकिन, उन्होंने लंबे समय तक वहां भी आमद नहीं दी, तो राज्य सरकार ने उन्हें सेवा से निलंबित कर दिया.

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