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Gwalior: सड़क दुर्घटना में हुई थी वायुसेना पायलट की मौत, 3 साल बाद कोर्ट से परिजनों को मिला करोड़ों का मुआवजा

Bhopal District Court Verdict: दरअसल, मृत वायुसेना पायलट के परिजनों ने भोपाल जिला कोर्ट में दायर याचिका में ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक व बीमा कम्पनी से दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी. जिला न्यायधीश प्रशांत शुक्ला ने अब प्रतिवादी को परिजनों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है.

Gwalior: सड़क दुर्घटना में हुई थी वायुसेना पायलट की मौत, 3 साल बाद कोर्ट से परिजनों को मिला करोड़ों का मुआवजा
सड़क दुर्घटना में मारे गए वायु सेना पायलट अनुज यादव ( फाइल फोटो)

Bhopal District Historic Verdict: ग्वालियर जिले में तीन वर्ष पूर्व एक सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट के परिजनों को कोर्ट ने 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार का मुआवजा देने के आदेश कोर्ट ने दिए है. मुआवजे की यह राशि प्रतिवादी को 6 फीसदी ब्याज सहित मृतक के परिजनों को दो माह के भीतर चुकता करनी होगी.

दरअसल, मृत वायुसेना पायलट के परिजनों ने भोपाल जिला कोर्ट में दायर याचिका में ट्रक ड्राइवर, ट्रक मालिक व बीमा कम्पनी से दुर्घटना मुआवजे की मांग की थी. जिला न्यायधीश प्रशांत शुक्ला ने अब प्रतिवादी को परिजनों को 1 करोड़ 70 लाख रुपए चुकाने का फैसला सुनाया है.

वायु सेना पायलट अनुज यादव की सड़क पर खड़ी ट्रक से टकराकर हो गई थी मौत

भारतीय वायुसेना में ग्वालियर में पदस्थ स्क्वाड्रन लीडर 27 वर्षीय अनुज यादव गत 9 अक्टूबर 2021 की रात रेलवे स्टेशन से अपनी कार से महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन आ रहे थे, तभी बीच सड़क पर खड़े एक ट्रक आरजे 14 जीके से टकरा दई थी. दुर्घटना में कार ड्राइव कर रहे पायलट अनुज के सिर और सीने में गहरी चोट लगी थी और उनकी मौत हो गई थी.

 ट्रक चालक, ट्रक मालिक व बीमा कंपनी को मुआवजे के लिए परिजनों ने कोर्ट में घसीटा

रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना के एक माह बाद 9 नवम्बर 2021 को मृतक की मां उमा यादव और पिता मनोहर लाल यादव ने भोपाल जिला अदालत में मुआवजे का दावा किया था. याचिका में दावा किया कि ट्रक बीच सड़क पर खड़ा था, जिसके आसपास न तो कोई बेरिकेडिंग थी और न ही कोई ऐसे चिन्ह लगाए गए थे जिससे पता चल सके कि कोई ट्रक खड़ा है.

भोपाल जिला कोर्ट ने अपने फैसले में प्रतिवादी ट्रक चालक, ट्रक मालिक और बीमा कंपनी को मृतक अनुज यादव के परिजनों को मुआवजे की राशि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 9 नवम्बर 2021 से मय 6 फीसदी ब्याज के साथ दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.

जिला कोर्ट ने मय 6 फीसदी ब्याज के साथ मुआवजे की राशि चुकाने का आदेश दिया

परिजनों ने बेटे अनुज की मौत के लिए ट्रक चालक और ट्रक मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोर्ट से मुआवजे में पांच करोड़ की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 1 करोड़ 69 लाख 75 हजार रुपए  का मुआबजा देने का आदेश पारित किया है. जिला कोर्ट ने प्रतिवादी को मुआवजे की राशि आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि 9 नवम्बर 2021 से मय 6 फीसदी ब्याज के साथ दो माह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया है.

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