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MP High Court: फैजान को हाईकोर्ट ने दी सजा, कहा-21 बार तिरंगे को करो सलाम, बोलो 'भारत माता की जय'

Unique Bail Of MP High Court: आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो साक्ष्य भी सामने आया था.

MP High Court: फैजान को हाईकोर्ट ने दी सजा, कहा-21 बार तिरंगे को करो सलाम, बोलो 'भारत माता की जय'
जबलपुर हाई कोर्ट

MP High Court: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने बुधवार को पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाने के आरोपी फैजल उर्फ ​​फैजान को एक अनोखी शर्त पर जमानत दे दी. हाईकोर्ट के जस्टिस डीके पालीवाल की सिंगल बेंच ने आरोपी फैजान को इस शर्त पर जमानत दी कि वह हर महीने में अनिवार्य रूप से 21 बार राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को सलामी देगा और भारत माता की जय बोलेगा. वहीं, आरोपी को महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को थाने में पेश होना होगा.

आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोप था कि उसने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की, जिसका वीडियो साक्ष्य भी सामने आया था.

आरोपी ने पाकिस्तान के समर्थन में और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की

गौरतलब है आरोपी फैजल को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (समूहों के बीच वैमनस्यता को बढ़ावा देना) के तहत 17 मई 2024 को गिरफ्तार किया था. आरोपी ने सार्वजनिक स्थान पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए और हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी की थी.

खुद को निर्दोष बताते हुए फैजान ने तर्क दिया कि उसे फंसाया गया है

आरोपी फैजल ने मामले में हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की थी, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए तर्क दिया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया है. शासन की ओर से फैजल की जमानत का विरोध किया गया. कोर्ट में फैजल के खिलाफ पहले से दर्ज 14 आपराधिक मामले का इतिहास बताया गया. वहीं, वीडियो प्रमाण भी दिया गया.

प्रकरण में आरोपी फैजल उर्फ फैजान के खिलाफ कई लोगों ने गवाही दी थी और पाकिस्तान के पक्ष में की गई नारेबाजी की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी थी, जिसमें आरोपी को स्पष्ट रूप से भारत विरोधी नारे लगाते हुए देखा और सुना जा सकता था.

सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दी आरोपी को सशर्त जमानत  

हाईकोर्ट के एकलपीठ जस्टिस डी के पालीवाल ने बुधवार को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को सशर्त जमानत देने का फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि प्रकरण के गुण-दोष पर विचार संबंधित निचली अदालत करेगी, लेकिन तब तक फैजल को सशर्त जमानत दी जा रही है.

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